शशिकला की जेल से रिहाई अदालत के आदेश, जेल मानदंडों के अनुसार होगी: बोम्मई
By भाषा | Published: November 20, 2020 09:30 PM2020-11-20T21:30:28+5:302020-11-20T21:30:28+5:30
बेंगलुरु, 20 नवम्बर कर्नाटक के गृह मंत्री बसवराज बोम्मई ने शुक्रवार को कहा कि तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे जयललिता की सहयोगी वी के शशिकला की रिहाई अदालत के फैसले और जेल के मानदंडों के अनुसार होगी।
शशिकला आय से अधिक संपत्ति मामले में यहां जेल की सजा काट रही है।
शशिकला की रिहाई पर पूछे गये एक सवाल के जवाब में यहां उन्होंने पत्रकारों से कहा, ‘‘जो भी निर्णय है ... निर्णय में स्थितियां, साथ ही जुर्माना और सजा के संबंध में, और जेल के मानदंड (रिहाई) तय करेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘सब कुछ केवल कानून के अनुसार होगा।’’
आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल की सजा काट रही शशिकला ने बुधवार को बेंगलुरु की अदालत में 10 करोड़ रुपये का जुर्माना भरा और जल्द ही उनकी रिहाई होने की उम्मीद है।
शशिकला के वकील राजा सेंतुर पांडियन ने बताया था कि 10 करोड़ रुपये के जुर्माने की राशि बेंगलुरु की अदालत में जमा कराई गई।
उन्होंने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि वह जल्द रिहा होंगी, यह रिहाई पूर्व निर्धारित तारीख 27 जनवरी 2021 से पहले होगी।’’
उल्लेखनीय है कि संपत्ति मामले में शशिकला के साथ उनके दो रिश्तेदार भी बेंगलुरु की परापन्ना अग्रहारा केंद्रीय कारागार में चार साल सामान्य कारावास की सजा काट रहे हैं।
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