सारदा घोटाला : उच्चतम न्यायालय ने नलिनी चिदंबरम की अंतरिम राहत बढ़ाई

By भाषा | Published: September 15, 2018 02:23 AM2018-09-15T02:23:09+5:302018-09-15T02:23:09+5:30

पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ सारदा चिटफंड घोटाला मामले में तीन हफ्ते और कोई कठोर कार्रवाई नहीं करे।

saradha scam supreme court upholds interim relief of nalini chidambaram | सारदा घोटाला : उच्चतम न्यायालय ने नलिनी चिदंबरम की अंतरिम राहत बढ़ाई

सारदा घोटाला : उच्चतम न्यायालय ने नलिनी चिदंबरम की अंतरिम राहत बढ़ाई

नई दिल्ली, 15 सितम्बर : उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आदेश दिया कि प्रवर्तन निदेशालय पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की पत्नी नलिनी चिदंबरम के खिलाफ सारदा चिटफंड घोटाला मामले में तीन हफ्ते और कोई कठोर कार्रवाई नहीं करे।

न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की पीठ ने यह आदेश दिया। पीठ को ईडी ने बताया कि उसे नलिनी की याचिका पर जवाब देने के लिए दस दिनों का वक्त चाहिए। नलिनी ने मामले में समन के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका को खारिज किए जाने को चुनौती दी है।

ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सोलीसीटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि दस दिनों में जवाब दाखिल किया जाएगा।

नलिनी की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनुसिंघवी ने कहा कि ईडी के जवाब के साथ प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए भी उन्हें वक्त चाहिए।

पीठ ने कहा, ‘‘अंतरिम आदेश जारी रहेगा। दो हफ्ते में जवाब दाखिल किया जाना है और उसके बाद एक हफ्ते में प्रत्युत्तर।’’ इसके बाद पीठ ने मामले की अगली सुनवाई तीन हफ्ते के लिए टाल दी।

Web Title: saradha scam supreme court upholds interim relief of nalini chidambaram

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