'RSS श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर हिंसक मुहिम करेगी शुरू', असदुद्दीन औवैसी ने कहा-जिस बात से डर था वही हो रहा है

By स्वाति सिंह | Updated: October 18, 2020 08:16 IST2020-10-18T08:16:31+5:302020-10-18T08:16:31+5:30

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उक्त भूमि वापस उसके मालिक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने के अनुरोध वाली जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई याचिका सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई।

'RSS will start violent campaign on Shri Krishna Janmabhoomi', Asaduddin Owaisi said - What was feared is happening | 'RSS श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर हिंसक मुहिम करेगी शुरू', असदुद्दीन औवैसी ने कहा-जिस बात से डर था वही हो रहा है

मथुरा जिला जज न्यायालय में श्रीकृष्ण विराजमान की 13.37 एकड़ जमीन के स्वामित्व और शाही ईदगाह हटाने की अपील मंजूर हो गई है।

Highlightsएआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन औवैसी ने विवदित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी हिंसक मुहिम शुरू करेगी।

हैदराबाद: एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन औवैसी ने विवदित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी हिंसक मुहिम शुरू करेगी। ओवैसी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर लिखा, 'जिस बात से डर था वही हो रहा है। बाबरी मस्जिद से जुड़े फैसलों की वजह से संघ परिवार के लोगों के इरादे और भी मज़बूत हो गये हैं। याद रखिए, अगर आप और हम अभी भी गहरी नींद में रहेंगे तो कुछ साल बाद संघ इस पर भी एक हिंसक मुहिम शुरू करेगी और कांग्रेस भी इस मुहिम का एक अटूट हिस्सा बनेगी।'

बता दें कि मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर में स्थित शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उक्त भूमि वापस उसके मालिक श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट को सौंपे जाने के अनुरोध वाली जिला न्यायाधीश की अदालत में दाखिल की गई याचिका शुक्रवार को सुनवाई के लिए मंजूर कर ली गई। लखनऊ निवासी अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य लोगों ने सोमवार को जिला न्यायाधीश साधना ठाकुर की अदालत में यह याचिका सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता हरीशंकर जैन और विष्णु जैन के माध्यम से दाखिल की थी। 

इस पर सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अधिवक्ता जैन ने बताया, ‘‘जब हम लोगों ने इस संबंध में एक याचिका मथुरा के ही दिवानी न्यायाधी (प्रवर वर्ग) की अदालत में 25 सितम्बर को दाखिल की तो वहां प्रभारी दिवानी न्यायाधीश (अपर जिला एवं त्वरित न्यायालय संख्या दो) ने 30 सितम्बर को दिए फैसले में इस तर्क के साथ याचिका खारिज कर दी कि याची न तो उक्त ट्रस्ट का सदस्य है और न ही मामले में किसी पक्ष से संबंधित है।’’ उन्होंने बताया कि उसके विरूद्ध याचिकाकर्ताओं ने अपील की जिस पर फैसला देते हुए जिला न्यायाधीश ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और अगली सुनवाई के लिए 18 नवम्बर की तिथि भी सुनिश्चित कर दी। 

Web Title: 'RSS will start violent campaign on Shri Krishna Janmabhoomi', Asaduddin Owaisi said - What was feared is happening

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