नई दिल्ली: महिला पहलवानों के यौन शोषण के आरोपों का सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रमुख और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने समन जारी किया है। यौन शोषण के मामले में पेश की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए 18 जुलाई को अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने भारतीय कुश्ती संघ के के सहायक सचिव विनोद तोमर को भी समन जारी किया है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के अलावा कई अन्य पहलवानों ने भी मोर्चा खोला था। जंतर-मंतर पर चले लंबे धरने के बाद पुलिस ने बृजभूषण के खिलाफ चार्जशीट पेश की जिसमें खिलाफ पुलिस ने जो धाराएं लगाई हैं, वे गंभीर अपराध की श्रेणी में आती हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगे आरोपों का संज्ञान लेते हुए 1 जुलाई को सुनवाई की तारीख 7 जुलाई तय की थी। 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान न दिल्ली पुलिस ने बताया कि मामले में कुछ लोगों को विदेश में भी नोटिस भेजा गया है। पुलिस ने कहा कि अभी उन सभी लोगों के जवाब में लंबा इंतजार करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस ने अदालत को यह भी बताया था कि अभी इस मामले में एफएसएल रिपोर्ट और सीडीआर पर रिपोर्ट का आना बाकी है। दिल्ली पुलिस ने कहा था कि इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट भविष्य में दाखिल की जा सकती है।
बता दें कि बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर कराने के लिए पहलवानों को सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों के मद्देनजर अंतरराष्ट्रीय कुश्ती संघ ने भी मामले की निष्पक्ष जाँच की माँग की थी।
पुलिस में दर्ज शिकायत में कुछ महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि बृजभूषण से विभिन्न कालखण्ड में महिला खिलाड़ियों को अशोभनीय तरीके से छुआ और कुछ खिलाड़ियो को अशोभनीय तरीके से पकड़ा था। यदि बृजभूषण शरण पर लगाए गए आरोप अदालत में साबित हो जाने पर उन्हें तीन साल तक की सजा हो सकती है।