रोहित तिवारी हत्याकांड : अदालत ने पत्नी अपूर्वा की जमानत याचिका खारिज की

By भाषा | Published: December 1, 2020 09:15 PM2020-12-01T21:15:57+5:302020-12-01T21:15:57+5:30

Rohit Tiwari murder case: court rejects bail plea of wife Apoorva | रोहित तिवारी हत्याकांड : अदालत ने पत्नी अपूर्वा की जमानत याचिका खारिज की

रोहित तिवारी हत्याकांड : अदालत ने पत्नी अपूर्वा की जमानत याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, एक दिसंबर दिल्ली की एक अदालत ने दिवंगत वरिष्ठ नेता एनडी तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत के मामले में आरोपी उनकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप यादव ने कहा कि आरोपी जोकि रोहित के परिवार का हिस्सा रही है, गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा, '' जमानत अर्जी पर फैसला लेने के दौरान आरोपी की स्थिति और हैसियत को देखना एवं उस पर विचार करना होगा। आवेदनकर्ता ने उससे (रोहित से) शादी की थी और ऐसे में वह भी परिवार का हिस्सा है। मृतक के परिवार से संबंधित कई आम गवाहों से अभी पूछताछ होना बाकी है। आवेदक (अपूर्वा) परिवार का हिस्सा रही है और ऐसे में वह गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में है, जिनसे अभी पूछताछ की जानी है।''

अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के रूप में ''वैज्ञानिक साक्ष्य'' मौजूद है। इसमें आरोपी (अपूर्वा) वह आखिरी शख्स थी, जिसे पहले तल पर जाते हुए देखा गया, जहां रोहित की हत्या की गई थी।

सुनवाई के दौरान, अपूर्वा के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि 11 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है और ऐसे में आरोपी द्वारा किसी गवाह को प्रभावित किए जाने की कोई संभावना नहीं है।

उन्होंने आगे दावा किया कि शेखर की मां को पुलिस ने सूचित किया था कि उनके बेटे की हत्या किसने की और ऐसे में मां का बयान उनके भरोसे पर आधारित था।

इस बीच, अतिरिक्त लोक अभियोजक एलडी सिंह ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अपूर्वा ने अपने पति को ऐसी हालत में देखने के बाद भी पुलिस को सूचित नहीं किया था।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक, रोहित शेखर की मौत पिछले साल 15-16 अप्रैल की दरम्यानी रात में हुई थी।

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Web Title: Rohit Tiwari murder case: court rejects bail plea of wife Apoorva

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