जज लोया की संदिग्ध मौत मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

By रामदीप मिश्रा | Published: July 31, 2018 05:43 PM2018-07-31T17:43:19+5:302018-07-31T17:43:57+5:30

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की जांच की याचिका पर फैसला देते हुए इस केस से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

Review petition has been dismissed by Supreme Court in Judge Loya case | जज लोया की संदिग्ध मौत मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

जज लोया की संदिग्ध मौत मामले को लेकर दायर पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

नई दिल्ली, 31 जुलाईः गुजरात के सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर केस की सुनवाई कर रहे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट के जज बीएच लोया की संदिग्ध मौत मामले में मंगलवार को एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की गई। यह पुनर्विचार याचिका मई महीने में बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने दा‌खिल की गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। 



इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में इस मामले से संबंधित जांच की मांग करने वाली एक याचिका खारिज की जा चुकी है। इस सुनवाई से उम्मीद की जा रही है कि जज लोया की मौत पर जांच होगी या नहीं, यह तय हो जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले बीते महीने सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत की जांच की याचिका पर फैसला देते हुए इस केस से जुड़ी हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि, इस मामले में अब कोई भी स्वतंत्र जांच नहीं की जाएगी। याचिका में बीएच लोया की मौत सामान्य होने की बात को चुनौती दी गई थी। हालांकि कोर्ट ने पाया कि जज लोया की सामान्य मौत की बात में कोई भी विषमता नहीं थी।

वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा था कि इस केस में पूरी तरह से बेबुनियाद आरोप लगाकर मुझे टारगेट किया गया। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने फैसला दिया है, कांग्रेस उसे भी तो माने। क्या राहुल गांधी न्यायालय को कांग्रेस कार्यालय में ही बैठाना चाहते हैं? राजनीति की लड़ाई को जनता के बीच लड़ा जाए।

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