आईटीबीपी, CRPF, बीएसएफ और एसएसबी में सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष तय, अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक के हों
By भाषा | Updated: November 20, 2019 19:43 IST2019-11-20T19:43:03+5:302019-11-20T19:43:03+5:30
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के चार फरवरी 2019 के आदेश के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने 19 अगत 2019 के आदेश के तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित कर दी है, भले ही अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक के हों।

जो रिक्तियां इन वर्षों में सामान्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती थीं, वे अब उत्पन्न नहीं होंगी।
सरकार ने बुधवार को कहा कि सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष तय कर दी गई है, भले ही अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक के हों।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि दिल्ली उच्च न्यायालय के चार फरवरी 2019 के आदेश के अनुसरण में गृह मंत्रालय ने 19 अगत 2019 के आदेश के तहत सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष निर्धारित कर दी है, भले ही अधिकारी कर्मचारी किसी भी रैंक के हों।
उन्होंने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश के पहले से ही, सीआईएसएफ और असम रायफल्स के पैरामिलिट्री कंपोनेंट के नियमित काडर में उनकी रैंक पर ध्यान दिये बिना सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 साल थी। इसलिए सीआईएसएफ और असम रायफल्स पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
राय ने बताया ‘‘सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी में वर्ष 2020, 2021 और 2022 में कर्मियों की भर्ती पर कुछ प्रभाव पड़ेगा क्योंकि जो रिक्तियां इन वर्षों में सामान्य सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उत्पन्न हो सकती थीं, वे अब उत्पन्न नहीं होंगी।’’