समय सीमा के बगैर भर्ती प्रक्रिया निरर्थक होगी : उच्चतम न्यायालय

By भाषा | Updated: November 19, 2021 16:34 IST2021-11-19T16:34:57+5:302021-11-19T16:34:57+5:30

Recruitment process will be meaningless without time limit: Supreme Court | समय सीमा के बगैर भर्ती प्रक्रिया निरर्थक होगी : उच्चतम न्यायालय

समय सीमा के बगैर भर्ती प्रक्रिया निरर्थक होगी : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 19 नवंबर उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी सक्षम प्राधिकार द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया ‘‘समय सीमा के बगैर’’ निरर्थक होगी। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश में प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी (पीएसी) में पुलिस कांस्टेबल की भर्ती को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश रद्द कर दिया है।

शीर्ष अदालत ने अगस्त 2019 में उच्च न्यायालय की खंडपीठ के आदेश के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार और अन्य की अपील को स्वीकार कर लिया। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा था।

एकल न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवार याचिकाकर्ता को 2015 में भर्ती विज्ञापन के अनुरूप दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता जांच में उपस्थित होने की अनुमति दें।

न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने कहा, ‘‘सक्षम अधिकारियों द्वारा शुरू की गई भर्ती प्रक्रिया समय सीमा के बगैर निरर्थक होगी और इससे अगली भर्ती प्रक्रिया भी प्रभावित होगी क्योंकि अगली प्रक्रिया के लिए रिक्तियों की संख्या निर्धारित नहीं हो सकेगी।’’

उच्चतम न्यायालय ने फैसले में कहा कि भर्ती प्रक्रिया 2015 में शुरू हुई और दस्तावेज सत्यापन एवं शारीरिक दक्षता जांच 2018 में हुई।

पीठ ने अपने फैसले में गौर किया कि अधिकारियों ने 2015 में पीएसी (पुरुष) में कांस्टेबल के लिए सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया था।

उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने वाले एक उम्मीदवार ने विज्ञापन के मुताबिक आवेदन किया था और उसे प्रवेश पत्र भी जारी हुआ तथा उसकी दक्षता की शुरुआती परीक्षा भी हुई। याचिकाकर्ता ने अदालत में दावा किया था कि वह संबंधित प्राधिकारियों से लिखित संदेश नहीं मिलने की वजह से शारीरिक दक्षता परीक्षण और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं को सका।

प्राधिकारियों का कहना था कि इन शारीरिक दक्षता और दस्तावेजों के सत्यापन के लिए उपस्थिति होने के बारे में उम्मीदवारों को आवेदन में दिये गये मोबाइल फोन पर एसएमएस से सूचित किया गया था।

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Web Title: Recruitment process will be meaningless without time limit: Supreme Court

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