New GST Rates: सिगरेट-तंबाकू से लेकर लग्जरी सामानों को खरीदना हुआ महंगा, जरूरी सामानों पर राहत; पढ़ें GST की नए दरें
By अंजली चौहान | Updated: September 4, 2025 07:30 IST2025-09-04T07:30:13+5:302025-09-04T07:30:19+5:30
New GST Rates List: जीएसटी 2.0 नामक नई प्रणाली एक सरल दो-स्लैब संरचना प्रस्तुत करती है और वस्तुओं पर कर लगाने के तरीके में कई बदलाव करती है। ये बदलाव 22 सितंबर 2025 से प्रभावी होंगे।

New GST Rates: सिगरेट-तंबाकू से लेकर लग्जरी सामानों को खरीदना हुआ महंगा, जरूरी सामानों पर राहत; पढ़ें GST की नए दरें
New GST Rates List: भारतीय कराधान प्रणाली में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक महत्वपूर्ण सुधार रहा है, जिसने देश को 'एक राष्ट्र, एक कर' की दिशा में अग्रसर किया है। यह एक अप्रत्यक्ष कर है, जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जीएसटी लागू होने के बाद से, विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर दरों में समय-समय पर बदलाव किए गए हैं, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की बदलती जरूरतों और जनता की भलाई को संबोधित करना है।
हाल की जीएसटी परिषद की बैठकों ने कई महत्वपूर्ण वस्तुओं और सेवाओं की कर दरों को संशोधित किया है।
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.
— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
यहां नई जीएसटी दरों की सूची दी गई है:
0% जीएसटी (कर-मुक्त)
- दूध, दही, पनीर, छाछ, और बिना ब्रांडेड आटा
- सभी प्रकार की भारतीय रोटियां और परांठा
- ताजी सब्जियां और फल
- जीवनरक्षक दवाएं
- शैक्षणिक सेवाएं
- स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा (प्रीमियम पर)
- होटल का किराया (₹7500 तक)
5% जीएसटी
- दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथपेस्ट, और साबुन
- मक्खन, घी, पनीर, और अन्य डेयरी उत्पाद
- पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, और मिक्सचर
- बच्चों के लिए डायपर और फीडिंग बोतल
- सिलाई मशीन और उसके पुर्जे
- कपड़े और जूते (₹2500 तक)
- किसानों के लिए ट्रैक्टर और कृषि उपकरण
- यात्रियों के लिए बस और हवाई यात्रा (इकोनॉमी क्लास)
- 18% जीएसटी
- एयर कंडीशनर (AC)
32 इंच से बड़े टीवी
- छोटी कारें और मोटरसाइकिल (350 सीसी तक)
- बसें, ट्रक, और एंबुलेंस
- सीमेंट और ऑटो पार्ट्स
- मोबाइल फोन, लैपटॉप, और कंप्यूटर
- होटल का किराया (₹7500 से अधिक)
- जिम, योग, सलून, और ब्यूटी सेवाएं
40% जीएसटी
- तंबाकू उत्पाद (सिगरेट, गुटखा, पान मसाला)
- लग्जरी कारें और एसयूवी (1500 सीसी से ऊपर या 4000 मिमी से अधिक लंबाई)
- अतिरिक्त चीनी वाले कार्बोनेटेड पेय
- फास्ट फूड
इन परिवर्तनों को 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद से इसके सबसे बड़े पुनर्गठन के रूप में देखा जा रहा है। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए उच्च कर स्लैब बनाकर, जबकि आवश्यक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा और आवास पर दरों को कम करके, सरकार का लक्ष्य प्रणाली को सरल बनाना और घरों के लिए लागत कम करना है।