लाइव न्यूज़ :

सुप्रीम कोर्ट के एसपी समूह की याचिका को खारिज करने के फैसले का रतन टाटा ने किया स्वागत, ट्वीट कर कही ये बात

By मनाली रस्तोगी | Updated: May 19, 2022 17:07 IST

रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की आभारी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्ट करता है।" एक अलग बयान में टाटा संस ने कहा, "हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का नम्रता से स्वागत करते हैं। यह एक बार फिर टाटा समूह की स्थिति की पुष्टि करता है, जिसे पिछले साल एक आम सहमति वाले फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था।" 

Open in App
ठळक मुद्देप्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च, 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है। मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था। 

नई दिल्ली:रतन टाटा और टाटा संस ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट द्वारा शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की याचिका को खारिज करने का स्वागत किया। एसपी समूह ने अपनी याचिका में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के फैसले को बरकरार रखने वाले फैसले की समीक्षा करने का अनुरोध किया था।

वहीं, इस मामले में रतन टाटा ने ट्वीट करते हुए लिखा, "हम आज सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित और बरकरार रखे गए फैसले की आभारी प्रशंसा व्यक्त करना चाहते हैं। यह हमारी न्यायपालिका की मूल्य प्रणाली और नैतिकता को पुष्ट करता है।" एक अलग बयान में टाटा संस ने कहा, "हम माननीय उच्चतम न्यायालय के आज के आदेश का नम्रता से स्वागत करते हैं। यह एक बार फिर टाटा समूह की स्थिति की पुष्टि करता है, जिसे पिछले साल एक आम सहमति वाले फैसले द्वारा बरकरार रखा गया था।" 

कंपनी ने इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करने और नैतिक आचरण के मानकों को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को शापूरजी पालोनजी (एसपी) समूह की वह याचिका खारिज कर दी, जिसमें साइरस मिस्त्री को टाटा संस के कार्यकारी चेयरमैन पद से हटाए जाने संबंधी टाटा समूह के निर्णय को बरकरार रखने वाले 2021 के फैसले की समीक्षा की मांग की गई थी। हालांकि, प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने मार्च, 2021 के फैसले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाने का आदेश दिया है। 

शीर्ष अदालत ने 26 मार्च, 2021 को मिस्त्री को 100 अरब डॉलर के समूह के कार्यकारी चेयरमैन के रूप में बहाल करने के राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश को रद्द कर दिया था। साथ ही सर्वोच्च अदालत ने टाटा संस प्राइवेट लिमिटेड (टीएसपीएल) में स्वामित्व हितों को अलग करने की मांग वाली शापूरजी पालोनजी समूह की याचिका भी खारिज कर दी थी। मिस्त्री को 2012 में रतन टाटा की जगह टीएसपीएल का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन चार साल बाद उन्हें हटा दिया गया था। 

(एजेंसी इनपुट के साथ)
टॅग्स :रतन टाटासुप्रीम कोर्टसायरस मिस्त्री
Open in App

संबंधित खबरें

भारतकुत्तों के काटने की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता?, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों और अस्पतालों के पास आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश को बरकरार रखा?

भारतजमानत नियम और जेल अपवाद, यूएपीए मामले में भी यही नियम?, सुप्रीम कोर्ट ने हंदवाड़ा निवासी सैयद इफ्तिखार अंद्राबी को दी राहत, पासपोर्ट जमा करने और हर 15 दिन में एक बार थाने जाओ?

भारतदिल्ली बार काउंसिल चुनावः मतगणना पर रोक, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा- न्यायालय फैसला नहीं सुनाता, तब तक मतपत्रों की गिनती स्थगित

भारतकभी किसी के विचारों पर आत्मावलोकन भी तो हो!

भारतCJI सूर्यकांत ने अपने बेरोज़गार युवाओं की तुलना 'कॉकरोच' से करने वाले बयान पर दी सफाई

भारत अधिक खबरें

भारत"सरकार हर आयोजन को सड़क पर करा रही है": सड़कों पर नमाज को लेकर सीएम योगी पर अखिलेश का पलटवार

भारतUjjain: श्री महाकाल मंदिर सभा मंडप में सफाई कर्मी महिला को कुत्ते ने काटा

भारत'चंद दिनों के बलात्कार और दुष्कर्म के चंद आंकड़े दे रहा हूँ': नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आंकड़े जारी कर सम्राट सरकार पर बोला तीखा हमला

भारतविकास प्रक्र‍िया में जनजातीय समाज को शामिल करने प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बनाई नीतियां: मंत्री डॉ. शाह

भारतक्या बीजेपी में शामिल होंगे रेवंत रेड्डी? तेलंगाना सीएम को लेकर निज़ामाबाद के सांसद धर्मपुरी के बयान ने मचाई सनसनीखेज