धर्म-परिवर्तन से पहले देना होगा जिला कलेक्टर को नोटिसः राजस्‍थान हाईकोर्ट

By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: December 16, 2017 09:12 IST2017-12-16T08:50:58+5:302017-12-16T09:12:37+5:30

धर्म-परिवर्तन को लेकर प्रदेश में प्रस्तावित नए कानून के लागू होने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।

Rajasthan High Court issues guidelines over religious conversion | धर्म-परिवर्तन से पहले देना होगा जिला कलेक्टर को नोटिसः राजस्‍थान हाईकोर्ट

धर्म-परिवर्तन से पहले देना होगा जिला कलेक्टर को नोटिसः राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने धर्म-परिवर्तन पर एक बड़ा फैसला दिया है। राज्य में किसी भी व्यक्ति को धर्म-परिवर्तन करने से पहले जिला कलेक्टर को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसके बाद धर्म-परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की सूचना सात दिन तक जिला कलेक्टर के नोटिस बोर्ड पर लगी रहेगी।

धर्म-परिवर्तन के सात दिन के अंदर शादी होगी अमान्य

धर्म-परिवर्तन के सात दिन बाद ही कोई शादी कर सकता है। अगर बिना इस प्रक्रिया अपनाए कोई दुसरे धर्म में शादी करता है तो वह अमान्य करार होगा। धर्म परिवर्तन को लेकर प्रदेश में प्रस्तावित नए कानून के लागू होने तक यह आदेश प्रभावी रहेगा। 

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर की एक युवती पायल सिंघवी के आरिफा के धर्म-परिवर्तन कर निकाह कर लेने के मामले में उसके परिजनों की ओर से दायर याचिका का निस्तारण करते हुए धर्म परिवर्तन के संदर्भ में महत्वपूर्ण आदेश जारी किया।

धर्म-परिवर्तन कर निकाह कर लेने के मामले में दायर याचिका का निस्तारण करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश गोपाल कृष्ण व्यास और न्यायाधीश वीरेंद्र माथुर की खंडपीठ ने धर्म परिवर्तन के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। 

Web Title: Rajasthan High Court issues guidelines over religious conversion

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