'मोदी सरनेम' केस: राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर बहन प्रियंका गांधी ने SC को धन्यवाद कहा, भगवान गौतम बुद्ध के वाक्य को किया कोट

By रुस्तम राणा | Updated: August 4, 2023 15:45 IST2023-08-04T15:19:54+5:302023-08-04T15:45:59+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, "'तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य ~गौतम बुद्ध'।"

Rahul Gandhi's conviction stayed: Priyanka thanks SC, cites Gautam Buddha's quote | 'मोदी सरनेम' केस: राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर बहन प्रियंका गांधी ने SC को धन्यवाद कहा, भगवान गौतम बुद्ध के वाक्य को किया कोट

'मोदी सरनेम' केस: राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने पर बहन प्रियंका गांधी ने SC को धन्यवाद कहा, भगवान गौतम बुद्ध के वाक्य को किया कोट

Highlightsकांग्रेस महासचिव ने फैसले के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया और लिखा "सत्यमेव जयते"उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "'तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य ~गौतम बुद्ध'"SC ने शुक्रवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी

नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2019 मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शुक्रवार को सराहना की और गौतम बुद्ध के एक उद्धरण का हवाला दिया कि "तीन चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य"। 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर मानहानि मामले में गांधी की सजा पर रोक लगा दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने एक्स (ट्विटर) पर लिखा, "'तीन चीजें ज्यादा देर तक छुप नहीं सकतीं: सूर्य, चंद्रमा और सत्य ~गौतम बुद्ध'।"

कांग्रेस महासचिव ने फैसले के लिए शीर्ष अदालत को धन्यवाद दिया और लिखा "सत्यमेव जयते"। न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान अच्छे नहीं थे और सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।

पीठ ने कहा, ''ट्रायल जज द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।'' शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने उनकी "मोदी उपनाम" टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 2019 में गांधी के खिलाफ उनके "सभी चोरों का सामान्य उपनाम मोदी कैसे है?" पर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था। 13 अप्रैल, 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की गई टिप्पणी।

Web Title: Rahul Gandhi's conviction stayed: Priyanka thanks SC, cites Gautam Buddha's quote

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