नई दिल्ली: टीवी न्यूज एंकर रोहित रंजन को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने शुक्रवार को संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कथित फर्जी वीडियो को चलाने के लिए जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन के खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठाया जाए।
टीवी एंकर रंजन के खिलाफ कथित तौर पर राहुल गांधी के बयान का छेड़छाड़ वाला वीडियो प्रसारित करने के लिए कुछ राज्यों में प्राथमिकी दर्ज की गई थीं। गौरतलब है कि मंगलवार को छत्तीसगढ़ पुलिस का एक दल रोहित रंजन को उनके घर से गिरफ्तार करने के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पहुंचा था लेकिन उन्हें नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और रात में जमानत पर रिहा कर दिया।
इससे पहले रंजन ने अपने टीवी प्रोग्राम में गांधी के बयान को "गलत संदर्भ में" उदयपुर हत्याकांड से "गलती से" जोड़कर दिखाने के लिए दो जुलाई को माफी मांगी थी। इससे एक दिन पहले कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। रंजन ने ट्वीट किया था, "हमारे शो डीएनए में राहुल गांधी का बयान उदयपुर की घटना से जोड़कर गलत संदर्भ में चल गया था। यह एक मानवीय भूल थी, जिसके लिए हमारी टीम क्षमाप्रार्थी है। हम इसके लिए खेद जताते हैं।"