Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सोमवार तक संसद लौटने के पात्र हो जाएंगे राहुल गांधी

By रुस्तम राणा | Updated: August 4, 2023 16:08 IST2023-08-04T16:08:15+5:302023-08-04T16:08:15+5:30

हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट के फैसले के बाद दो अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार तक संसद में लौटने के पात्र हैं।

Rahul Gandhi eligible to return to Parliament as early as Monday | Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सोमवार तक संसद लौटने के पात्र हो जाएंगे राहुल गांधी

Modi Surname Case: सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद सोमवार तक संसद लौटने के पात्र हो जाएंगे राहुल गांधी

Highlights सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दीजिससे सदन में उनकी सदस्यता के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दियाकोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही सचिवालय निलंबन रद्द करने पर विचार करेगा

नई दिल्ली: मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार से संसद में लौटने के पात्र होंगे। हिन्दुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट के फैसले के बाद दो अधिकारियों ने यह जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा, कांग्रेस नेता राहुल गांधी सोमवार तक संसद में लौटने के पात्र हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आपराधिक मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी और सदन में उनकी सदस्यता के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त कर दिया। 

अधिकारियों ने कहा कि लोकसभा सचिवालय को पुनरुद्धार से पहले एक नोटिस जारी करना होगा जिसमें कहा जाएगा कि अदालत के फैसले के बाद गांधी का निलंबन हटा दिया गया है। कोर्ट के आदेश की प्रति मिलने के बाद ही सचिवालय निलंबन रद्द करने पर विचार करेगा। लोकसभा के एक अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, “आदेश का अध्ययन किया जाएगा और फिर निर्णय लिया जाएगा।”

राहुल गांधी लोकसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास पर मंगलवार को शुरू होने वाली दो दिवसीय बहस से एक दिन पहले लौटने के पात्र हैं, जिसके बाद गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होगा। इस प्रस्ताव से सरकार को कोई खतरा नहीं है, जिसके पास निचले सदन में बहुमत है। विपक्ष ने कहा है कि वह मणिपुर में जारी हिंसा पर सरकार को घेरने की कोशिश के लिए बहस का इस्तेमाल करना चाहता है।

सुप्रीम कोर्ट ने गांधी की सजा पर इस आधार पर रोक लगा दी कि मार्च में गुजरात में ट्रायल जज यह बताने में विफल रहे कि मोदी उपनाम पर उनकी टिप्पणियों से संबंधित मामले में गांधी अधिकतम सजा के हकदार क्यों थे। इसमें कहा गया है कि उनकी अयोग्यता जारी रहने से उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग संसद में उचित प्रतिनिधित्व से वंचित हो जाएंगे।

न्यायमूर्ति बीआर गवई और पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि 2019 में केरल के वायनाड से सांसद चुने गए गांधी को उनकी सार्वजनिक प्रतिष्ठा के कारण टिप्पणी करने में "अधिक सावधान" रहना चाहिए था। इसमें कहा गया कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत उन्हें केवल दो साल की जेल की सजा के कारण सांसद के रूप में अयोग्य ठहराया गया था और एक दिन भी कम होने पर उनकी सदस्यता बच जाती।

Web Title: Rahul Gandhi eligible to return to Parliament as early as Monday

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