EPFO Alert: सितंबर 2021 तक ईपीएफ को आधार से लिंक कराएं, नहीं को पीएफ से पैसा निकाल नहीं पाएंगे

By सतीश कुमार सिंह | Published: July 9, 2021 05:39 PM2021-07-09T17:39:24+5:302021-07-09T20:21:28+5:30

EPFO Alert: ईपीएफओ आदेश के मुताबिक आधार सत्यापित यूएएन के साथ इलेक्ट्रानिक चालान यानी पीएफ रिटर्न की रिसीट (ईसीआर) दाखिल करने पर अमल की समयसीमा को बढ़ाकर एक सितंबर 2021 कर दिया गया है।

Provident Fund New Rule EPFO Alert September 1, 2021 Subscribers won't receive PF money if they fail to follow THIS rule | EPFO Alert: सितंबर 2021 तक ईपीएफ को आधार से लिंक कराएं, नहीं को पीएफ से पैसा निकाल नहीं पाएंगे

PF UAN से लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 है।

Highlightsआखिरी तारीख 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी। अन्य लाभों से अपने पीएफ खातों में धन प्राप्त करना जारी रख सकें।

EPFO Alert: सेवानिवृति कोष का संचालन करने वाली संस्था ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए खुशखबरी दी है। 1 सितंबर 2021 तक आधार कार्ड और भविष्य निधि खातों को जोड़ लें।

नियोक्ताओं को उनके कर्मचारियों के आधार नंबर को उनके पीएफ खातों अथवा यूएएन नंबर के साथ जोड़ने के लिए अधिक समय मिल जायेगा। इससे पहले ईपीएफओ ने इस काम के लिये एक जून 2021 की समयसीमा रखी थी। आखिरी तारीख 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया है।

आखिरी तारीख 3 माह के लिए बढ़ा दिया गया

रिपोर्ट के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने ग्राहकों के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (सार्वभौमिक खाता संख्या) से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ताकि नियोक्ता और अन्य लाभों से अपने पीएफ खातों में धन प्राप्त करना जारी रख सकें।

EPFO की ओर से जारी आदेश के मुताबिक आधार को PF UAN से लिंक करने की आखिरी तारीख 1 सितंबर 2021 है। 1 जून 2021 से समय सीमा बढ़ा दी गई है, जो पहले EPFO ​​ने तय की थी।  ईपीएफओ ने इस संबंध में श्रम मंत्रालय की एक अधिसूचना जारी होने के बाद आधार नंबर को जोड़ने अनिवार्य करने का फैसला किया। श्रम मंत्रालय ने इस संबंध में 3 मई को अधिसूचना जारी की जिसमें मंत्रालय और उसके तहत काम करने वाले निकायों से सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत लाभार्थियों से आधार नंबर लिये जाने को कहा गया।

श्रम मंत्रालय ने इस नए नियम को लागू करने के लिए सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 की धारा 142 में संशोधन किया। धारा 142 संहिता के तहत लाभ प्राप्त करने और सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आधार संख्या के माध्यम से किसी कर्मचारी या असंगठित कर्मचारी या किसी अन्य व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का प्रावधान करती है। पैन और आधार कार्ड को लिंक करना सभी बैंकों, पीपीएफ खातों और ईपीएफ खातों के लिए अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) की एक बुनियादी आवश्यकता है।

आधार को पीएफ खाते से कैसे लिंक करें

1. epfindia.gov.in पर जाएं

2. ऑनलाइन सेवाओं में, ई-केवाईसी पोर्टल पर क्लिक करें

3. अपना आधार नंबर दर्ज करें और ओटीपी जनरेट होने की प्रतीक्षा करें

4. फिर से आधार नंबर भरें और ओटीपी वेरीफाई करें।

5. आधार आपके पीएफ खाते से लिंक हो जाएगा।

Web Title: Provident Fund New Rule EPFO Alert September 1, 2021 Subscribers won't receive PF money if they fail to follow THIS rule

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे