Prophet Row: नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शीर्ष अदालत ने दिया गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

By रुस्तम राणा | Updated: August 8, 2022 14:48 IST2022-08-08T14:45:21+5:302022-08-08T14:48:59+5:30

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कुमार की उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया।

Prophet row SC grants interim protection from arrest to Times Now’s Navika Kumar | Prophet Row: नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शीर्ष अदालत ने दिया गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

Prophet Row: नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, शीर्ष अदालत ने दिया गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण

Highlightsनविका कुमार को SC की राहत उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज FIR के संबंध में आई इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: टाइम्स नाऊ की संपादक नाविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों के संबंध में सोमवार को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत प्रदान कर दी। नविका कुमार को सुप्रीम कोर्ट की राहत उनके खिलाफ विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में आई है। 

न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने कुमार की उनके खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार एवं अन्य को नोटिस जारी किया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का आज का आदेश टाइम्स नाउ के एंकर को भविष्य की एफआईआर या इस मुद्दे पर उसके खिलाफ दर्ज की जा सकने वाली शिकायतों से भी सुरक्षा प्रदान करता है। 

लाइव लॉ वेबसाइट के मुताबिक शीर्ष अदालत में नविका कुमार का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने अपनी दलील में यह कहा कि टाइम्स नाउ की एंकर ने विवादास्पद टिप्पणी नहीं की और उन्होंने वास्तव में "आग बुझाने" की कोशिश की।

कुमार के खिलाफ यह प्राथमिकियां बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की ओर से टीवी पर प्रसारित एक परिचर्चा कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणियां करने के सिलसिले में दर्ज की गई थीं। इस टीवी डिबेट कार्यक्रम की एंकर कुमार ही थीं। 

शर्मा की टिप्पणी के बाद देश भर में प्रदर्शन हुए थे और खाड़ी देशों ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी जिसके बाद भाजपा ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया था।  जिस टीवी डिबेट पर विवादित टिप्पणी की गई थी उसका प्रसारण 26 मई को किया गया था और इसका संचालन नविका कुमार ने किया था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Web Title: Prophet row SC grants interim protection from arrest to Times Now’s Navika Kumar

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