असम के कोकराझार में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
By भाषा | Updated: March 24, 2021 20:19 IST2021-03-24T20:19:29+5:302021-03-24T20:19:29+5:30

असम के कोकराझार में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू
कोकराझार, 24 मार्च असम के कोकराझार में बुधवार को दंड प्रकिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।
जिलाधिकारी भास्कर फुकन ने, जिले में लागू आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का प्रयास, असामाजिक तत्वों द्वारा उपद्रव और विभिन्न गुटों के बीच झड़प की आशंका के चलते यह निर्णय लिया।
आदेश के अनुसार, एक स्थान पर पांच या उससे अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकते और अनुमति के बिना कोई सार्वजनिक या राजनीतिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकती।
अधिकारी ने कहा कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को आदेश से बाहर रखा गया है। असम में 27 मार्च से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।