राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को दी मंज़ूरी, जो लेगा MGNREGA की जगह
By रुस्तम राणा | Updated: December 21, 2025 18:03 IST2025-12-21T18:03:03+5:302025-12-21T18:03:03+5:30
नए कानून के तहत सबसे बड़े बदलावों में से एक है ग्रामीण परिवारों के लिए हर फाइनेंशियल साल में कानूनी रोज़गार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने VB-G RAM G बिल को दी मंज़ूरी, जो लेगा MGNREGA की जगह
नई दिल्ली: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विकसित भारत—रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) बिल, 2025 को मंज़ूरी दे दी है, जिससे भारत के प्रमुख ग्रामीण रोज़गार कार्यक्रम में बड़े बदलाव का रास्ता साफ हो गया है।
इसके साथ ही, दो दशक पुराना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) अब एक नए कानूनी ढांचे से बदल दिया गया है, जो सरकार के विकसित भारत 2047 विज़न के साथ जुड़ा हुआ है।
नए कानून के तहत सबसे बड़े बदलावों में से एक है ग्रामीण परिवारों के लिए हर फाइनेंशियल साल में कानूनी रोज़गार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना। सरकार ने इसे फ़ायदों का विस्तार बताया है, यह देखते हुए कि पहले की 100 दिन की लिमिट अक्सर मिनिमम गारंटी के बजाय एक हार्ड लिमिट की तरह काम करती थी।
यह बिल फंडिंग आर्किटेक्चर में भी एक बड़ा बदलाव लाता है। MGNREGA के उलट, जिसमें मज़दूरी का हिस्सा पूरी तरह से केंद्र सरकार फंड करती थी, VB-G RAM G फ्रेमवर्क में केंद्र और राज्यों के बीच शेयरिंग फाइनेंसिंग ज़रूरी है।
प्रस्तावित फंडिंग पैटर्न 60:40 का है, जिसमें केंद्र और राज्य का हिस्सा होगा। यह पहले के केंद्र-प्रधान मॉडल की जगह लेगा, जिसमें उत्तर-पूर्वी और हिमालयी राज्यों के लिए 90:10 और बाकी राज्यों के लिए 75:25 का अनुपात था। सरकार का तर्क है कि इस बदलाव से सहकारी संघवाद को बढ़ावा मिलेगा और राज्यों को नतीजों पर ज़्यादा अधिकार मिलेगा।
पहली बार, ग्रामीण रोज़गार कानून में बुवाई और कटाई के पीक सीज़न के दौरान 60 दिनों तक रोज़गार को रोकने की अनुमति दी गई है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खेती के लिए मज़दूरों की पर्याप्त उपलब्धता हो और खेती के अहम समय में मज़दूरों की कमी को लेकर किसानों की चिंताओं को दूर किया जा सके।
अनुमति वाले कामों का दायरा भी कम कर दिया गया है। VB-G RAM G एक्ट के तहत, रोज़गार चार तय क्षेत्रों पर केंद्रित होगा: जल सुरक्षा, मुख्य ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर, आजीविका से जुड़ी संपत्ति, और जलवायु लचीलापन। सरकार ने कहा है कि इससे इस योजना के तहत बनाई गई संपत्तियों की गुणवत्ता और टिकाऊपन में सुधार होगा।