गाजियाबाद में अब नहीं रख सकते चार से ज्यादा पालतू कुत्ते, नियम तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना, जानिए और क्या प्रावधान हैं
By शिवेन्द्र कुमार राय | Updated: September 27, 2023 14:03 IST2023-09-27T14:02:38+5:302023-09-27T14:03:51+5:30
नए नियमों के मुताबिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य है। आवासीय सोसायटी सहित किसी भी इकाई में चार से अधिक पालतू कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। किसी भी नियम को तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

(प्रतीकात्मक तस्वीर)
गाजियाबाद: गाजियाबाद नगर निगम (जीएमसी) की पहली बोर्ड बैठक में पालतू कुत्तों के लिए नए नियम पारित किए गए हैं। नए नियमों में साफ किया गया है कि 182 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले घर में 2 से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं रखे जा सकते। वहीं 273 वर्गमीटर क्षेत्रफल वाले घरों में 4 से ज्यादा पालतू कुत्ते नहीं रखे जा सकते। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवासीय सोसायटी सहित किसी भी इकाई में चार से अधिक पालतू कुत्तों को रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इस बारे में जीएमसी के पशु चिकित्सा अधिकारी अनुज कुमार सिंह ने कहा कि हाल ही में, पालतू कुत्तों और आवारा कुत्तों के लोगों को काटने और हमला करने की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही पालतू कुत्तों से संबंधित नीति तैयार की गई है।
नए नियमों के मुताबिक पालतू कुत्तों का पंजीकरण अब अनिवार्य है। पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय, कुत्ते के मालिक को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पालतू का टीकाकरण किया गया है और उस प्रमाण पत्र को फॉर्म के साथ संलग्न करना होगा। पालतू जानवरों के पंजीकरण के लिए एक हजार रुपये और नवीनीकरण के लिए 500 रुपये का भुगतान करना होगा।
इसके साथ ही लिफ्ट में पार्क में और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर पालतू कुत्तों को ले जाते समय उनके मुंह पर मजल लगाना अनिवर्य होगा। भीषण गर्मी के मौसम में मजल लगाने के नियमों में छूट दी जाएगी। साथ ही कुत्ते के मालिकों को ही सुनिश्चिति करना होगा कि सोसायटी और उसके आसपास उनके पालतू के कारण गंदगी न फैले।
नियमों का पालन न करने वालों के लिए जुर्माने का प्रावधान भी है। किसी भी नियम को तोड़ने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा गाजियाबाद नगर निगम सीमा के भीतर सभी पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों के लिए जीएमसी से लाइसेंस प्राप्त करना होगा और इसकी समाप्ति के 30 दिनों के भीतर इसे नवीनीकृत करवाना होगा। जीएमसी लाइसेंस के लिए 5,000 रुपये प्रति वर्ष का शुल्क लेगी।
पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 2018 के नियमों के तहत, पालतू जानवरों की दुकान के मालिकों को राज्य बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा और सभी पालतू जानवरों की बिक्री का रिकॉर्ड रखना होगा। किसी भी उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।