फ्लैट के नाम पर पैसे हड़पने के मामले में KBCL ग्रुप के मालिक समेत तीन पर मुकदमा दर्ज
By भाषा | Published: June 16, 2018 02:42 PM2018-06-16T14:42:25+5:302018-06-16T14:42:25+5:30
राणा के साथी निदेशकों के खिलाफ एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 50 लाख रुपए का जुर्माना एवं दो साल जेल की सजा सुनायी है जबकि राणा के स्वयं उपस्थित नहीं होने पर अदालत उसे भगोड़ा घोषित करते हुए सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर चुकी है।
मथुरा, 16 जून: उत्तर प्रदेश के मथुरा जनपद में पुलिस ने आगरा निवासी एक महिला की शिकायत पर चिटफंड के माध्यम से लोगों से निवेश कराकर अमानत में खयानत करने वाले केबीसीएल कंपनी के चेयरमैन जेकेएस राणा एवं उसके दो साथियों के खिलाफ फ्लैट के नाम पर रुपए हड़पने का मामला दर्ज किया है। गौरतलब है कि राणा के साथी निदेशकों के खिलाफ एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने 50 लाख रुपए का जुर्माना एवं दो साल जेल की सजा सुनायी है जबकि राणा के स्वयं उपस्थित नहीं होने पर अदालत उसे भगोड़ा घोषित करते हुए सम्पत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर चुकी है।
पुलिस के अनुसार आगरा के लोहामंडी निवासी मोहम्मद इलियास की पत्नी आयशा बेगम ने आरोप लगाया है कि उसने वर्ष 2015 में कारब मथुरा के रहने वाले लोकेश के कहने पर कल्पतरु ग्रुप के मालिक जयकृष्ण सिंह राणा और विपिन यादव को फ्लैट खरीदने के लिये 2.11 लाख रुपये दिये थे। लेकिन अब तक न तो फ्लैट मिला और न ही रुपए वापस मिले।
इस ग्रुप के चेयरमैन सहित अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ मथुरा, आगरा, अलीगढ़, कासगंज, ग्वालियर, इटावा, धौलपुर आदि अन्य जनपदों में अनेक मामले दर्ज किये गये हैं। एसएसपी ने बताया, 'राणा के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस उसके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है।'