पीएनबी घोटाले से जुड़ी PIL पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ करेगी सुनवाई
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Updated: February 20, 2018 11:47 IST2018-02-20T11:39:52+5:302018-02-20T11:47:27+5:30
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी एवं अन्य पर पंजाब नेशनल बैंक को 11300 करोड़ रुपये का चूना लगाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ इस पीआईएल पर 23 फ़रवरी को सुनवाई करेगी।

पीएनबी घोटाले से जुड़ी PIL पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की पीठ करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ हुए 11300 करोड़ रुपये के कथित घोटाल से जुड़ी याचिका पर 23 फ़रवरी को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अगुआई वाली पीठ इस पीआईएल पर सुनवाई करेगी। ये पीआईएल वकील विनीत धांडे ने दायर की है। पीएनबी ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई है कि उसकी मुंबई स्थित एक शाखा से 11300 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई है। मामले में हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चौकसी एवं उनसे जुड़ी हुई कंपनियों को आरोपी बनाया गया है।
नीरव मोदी और मेहुल चौकसी जनवरी 2018 में ही देश छोड़कर जा चुके हैं। दोनों के करीबी रिश्तेदार भी देश छोड़ चुके हैं। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय में इस जालसाजी के मामले में अलग-अलग शिकायत दर्ज की है। ईडी ने नीरव मोदी से जुड़े 40 से अधिक परिसंपत्तियों पर छापा मारा। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ईडी ने नीरव मोदी से जुड़ी पाँच हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है।
पंजाब नेशनल बैंक ने 16 कर्मचारियों को इस जालसाजी में शामिल होने के आरोप में निलंबित किया है। निलंबति बैंक कर्मचारियों में जनरल मैनेजर स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सीबीआई ने पीएनबी के छह कर्मचारियों को नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की मदद करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सीबीआई ने गिरफ्तार बैंक कर्मियों से रविवार और सोमवार को पूछताछ की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कुछ बैंक कर्मियों ने पैसे के बदले नीरव मोदी की मदद करने की बात कबूल की है।