कोविड-19 महामारी का डर हटाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज

By भाषा | Published: April 5, 2021 07:42 PM2021-04-05T19:42:49+5:302021-04-05T19:42:49+5:30

Petition seeking to direct government to remove fear of Kovid-19 pandemic dismissed | कोविड-19 महामारी का डर हटाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज

कोविड-19 महामारी का डर हटाने के लिए सरकार को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली, पांच अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने लोगों के मन से कोविड-19 महामारी का कथित डर हटाने के लिए प्रभावी उपाय करने के वास्ते केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध करनी वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि महामारी की रोकथाम के लिए उपयुक्त उपाय करना प्राधिकारों की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने कहा कि इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता।

गौरतलब है कि मोबाइल फोन पर कोविड-19 महामारी के बारे में दी जा रही चेतावनी को हटाने के लिए केंद्र को निर्देश देने का याचिका के जरिए अनुरोध किया गया था, ताकि लोग जरूरी समय पर कॉल कर सकें।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कहा, ‘‘हमारा मानना है कि याचिकाकर्ता ने जिस राहत की मांग की है, उसके लिए याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती है। यह प्राधिकारों की जिम्मेदारी है कि वे महामारी की रोकथाम के सिलसिले में उपयुक्त उपाय करें। ’’

पीठ ने कहा कि न्यायालय ने पहले ही स्वत: संज्ञान लेते हुए एक याचिका की सुनवाई की थी, जिसमें उपयुक्त आदेश जारी किये गये थे।

वह याचिका कोविड-19 मरीजों के उपयुक्त इलाज और अस्पतालों आदि में शवों के गरिमापूर्ण प्रबंधन के विषय से संबद्ध थी।

पीठ ने अपने आदेश में कहा, ‘‘इसलिए, रिट याचिका खारिज की जाती है। ’’

याचिका के जरिए सरकार को रेलवे सहित परिवहन के साधनों के सामान्य परिचालन को लॉकडाउन पूर्व अवधि के समान बहाल करने और लोगों के मन से महामारी का कथित डर हटाने के लिए प्रभावी उपाय करने को लेकर भी निर्देश देने का अनुरोध किया गया था।

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Web Title: Petition seeking to direct government to remove fear of Kovid-19 pandemic dismissed

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