आईसीयू बिस्तरों को लेकर याचिका :अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार का रूख पूछा
By भाषा | Updated: May 6, 2021 22:28 IST2021-05-06T22:28:53+5:302021-05-06T22:28:53+5:30

आईसीयू बिस्तरों को लेकर याचिका :अदालत ने केंद्र, दिल्ली सरकार का रूख पूछा
नयी दिल्ली, छह मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को केंद्र और दिल्ली सरकार से एक याचिका पर जवाब मांगा जिसमें आरोप लगाया गया कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोविड समर्पित दो अस्पतालों में आईसीयू एवं गैर आईसीयू बिस्तरों की संख्या आधी से कम कर दी गई और उनमें बिस्तर की क्षमता पुनर्बहाल करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने एक एनजीओ की याचिका पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, दिल्ली सरकार और कोविड समर्पित अस्पतालों -- गुरु तेग बहादुर और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी से उनका रूख जानना चाहा है।
गैर सरकारी संगठन एसोसिएशन फॉर सोशल जस्टिस ने महानगर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा पेशेवरों की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों एवं अन्य कर्मियों के खाली पदों को भरने की भी मांग की है।
इसने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक समिति का गठन करने का निर्देश देने के लिए कहा है ताकि राष्ट्रीय राजधानी में स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरतों की निगरानी की जा सके और दोनों सरकारों के बीच समन्वय किया जा सके।
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