कोविड-19 के दुष्प्रभाव से मरने वाले लोगों के परिजन को सहायता राशि देने के लिए न्यायालय में याचिका
By भाषा | Published: June 17, 2021 04:30 PM2021-06-17T16:30:57+5:302021-06-17T16:30:57+5:30
नयी दिल्ली, 17 जून उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई है कि म्यूकरमाइकोसिस सहित कोविड-19 के दुष्प्रभाव या कोविड-19 बाद की बीमारियों के कारण मरने वाले लोगों के परिजन को भी चार लाख रुपये की सहायता राशि दी जाए।
याचिका में आपदा प्रबंधन कानून 2005 की धारा 12 का जिक्र किया गया है जिसमें कहा गया है कि आपदा से प्रभावित लोगों को सहायता देने के न्यूनतम मानक के लिए अधिकारी दिशानिर्देशों की अनुशंसा करेंगे जिसमें मृत्यु होने की स्थिति में सहायता राशि भी शामिल है।
वकील रीपक कंसल द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि यह राज्यों का कर्तव्य है कि कोविड-19 के दुष्प्रभाव से मरने वालों के परिजन को पर्याप्त राहत मुहैया कराई जाए।
याचिका में कहा गया, ‘‘संबंधित राज्यों में वित्तीय सहयोग के बगैर मृतक के परिवार के सदस्यों को गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार का उल्लंघन होगा।’’
कंसल ने अपनी याचिका में कहा कि कोविड-19 से मरने वाले लोगों के परिवार को चार लाख रुपये की सहायता राशि दिए जाने की मांग वाली उनकी याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने पहले ही नोटिस जारी किया है।
याचिका में कहा गया कि म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक, येलो और व्हाइट फंगस से पीड़ित अधिकतर मरीज कोविड-19 से उबरे थे।
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