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चीनी फैशन ब्रांड शीन के भारत में पुन: प्रवेश के खिलाफ अदालत में याचिका

By भाषा | Updated: July 23, 2021 13:55 IST

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नयी दिल्ली, 23 जुलाई दिल्ली उच्च न्यायालय ने चीन के फैशन ब्रांड ‘शीन’ को डिजीटल बाजार पर अपने उत्पादों की बिक्री के जरिए भारत में फिर से प्रवेश करने से रोकने के लिए दायर याचिका पर शुक्रवार को केंद्र और अमेजन से जवाब मांगा।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर इस आधार पर नोटिस जारी किये। याचिका में कहा गया है कि केंद्र ने पिछले साल भारत के हितों तथा संप्रभुत्ता के लिए हानिकारक होने के कारण भारत में शीन को अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित कर दिया था।

बहरहाल, अदालत ने अभी इसकी बिक्री पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

याचिकाकर्ता अनंतिका सिंह की ओर से पेश वरिष्ठ वकील विवेक राज सिंह ने अदालत से अनुरोध किया कि वह मामले में हस्तक्षेप करें वरना ‘‘चीनी कंपनी के पास चला जाएगा।’’ अदालत ने कहा, ‘‘हम जवाब आने की तारीख पर इस पर गौर करेंगे।’’

राज सिंह ने अदालत को बताया कि अमेजन पर एक विज्ञापन है जिसमें कहा गया है कि वह अपनी प्राइम डे बिक्री के तौर पर शीन के उत्पादों की बिक्री करेगा।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत सरकार ने 29 जून 2020 को 59 चीनी ऐप को प्रतिबंधित किया था। शीन पर प्रतिबंध लगाया गया था।’’ उन्होंने कहा कि देश में शीन के उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। इस मामले पर अगली सुनवाई 20 अगस्त को होगी।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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