जब घर बन रहा था तो आप लोग कहां थे?, पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को लगाई कड़ी फटकार, जानिए मामला

By एस पी सिन्हा | Published: July 6, 2022 04:59 PM2022-07-06T16:59:33+5:302022-07-06T17:02:14+5:30

पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह सहित आवास बोर्ड को फटकार लगाई है कि जब घर बन रहा था तो आप लोग कहां थे? कोर्ट ने अगली सुनवाई में संबंधित सभी वरीय अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया है.

Patna High Court reprimanded District Magistrate Where were you when the house was being built | जब घर बन रहा था तो आप लोग कहां थे?, पटना हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी को लगाई कड़ी फटकार, जानिए मामला

कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पेय जल की सुविधाएं बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया.

Highlightsमामले को लेकर 14 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी.पटना हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है.न्यायाधीश संदीप कुमार ने इस मामले दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने बिहार की राजधानी पटना के राजीवनगर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर यथास्थिति बहाल रखने का निर्देश दिया है. न्यायाधीश संदीप कुमार ने इस मामले दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

साथ ही कोर्ट ने वहां रह रहे नागरिकों को बिजली और पेय जल की सुविधाएं बहाल करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया. कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जब तक फाइनल जजमेंट जब तक नहीं आ जाता, तब तक किसी का घर नहीं तोड़ा जाएगा. अब इस मामले को लेकर 14 जुलाई को अगली सुनवाई की जाएगी.

कोर्ट ने पटना के जिलाधिकारी डा. चंद्रशेखर सिंह सहित आवास बोर्ड को फटकार लगाई है कि जब घर बन रहा था तो आप लोग कहां थे? कोर्ट ने अगली सुनवाई में संबंधित सभी वरीय अधिकारी को उपस्थित होने का आदेश दिया है. अभी जो जैसे पोजिशन में हैं उसी तरह रहेगा. कोर्ट ने कहा कि जमीन जब बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन हो रहा तब क्या कार्रवाई की गई?

इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया. कोर्ट ने इस बात पर कडी नाराजगी जाहिर की है कि बिना व्यक्तिगत नोटिस दिए हुए ज़िला प्रशासन ने कार्रवाई की. कोर्ट ने हाउसिंग बोर्ड के क्रियाकलापों नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनके अधिकारियों और पुलिस के नाक के नीचे ये अतिक्रमण हुआ, तो उस समय क्यों कार्रवाई नहीं की?

कोर्ट ने प्रशासन से जानना कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रविवार को क्यों किया गया? कोर्ट ने जानना चाहा कि क्या प्रशासन रविवार को काम करता है? कोर्ट ने अगली सुनवाई में पटना के जिलाधिकारी, पटना सदर सीओ, हाउसिंग बोर्ड के एमडी व एस्टेट ऑफिसर को उपस्थित रहने को कहा है. कोर्ट ने पूछा कि घर खाली कराने से पहले लोगों को समय क्यों नहीं दिया गया?

कोर्ट ने यह संकेत भी दिया कि जरूरत पडी तो इस मामले की जांच विजिलेंस से कराया जाएगा. जिनके मकान बच चुके हैं, उनके मकान को नहीं तोड़ा जाएगा. एक एक लोगों को नोटिस दिया गया था या नहीं? इसकी पूरी रिपोर्ट मांगी गई है. इस संबंध में अधिवक्ता शिवनंदन भारती ने बताया कि राजीव नगर के लोग इस जजमेंट का इंतजार कर रहे थे.

पटना हाईकोर्ट ने मौजूदा स्थिति को बनाए रखने का निर्देश दिया है. जो जैसे पोजिशन में हैं उसी तरह रहेगा. बिजली और पानी का कनेक्शन लोगों को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जमीन जब बेची जा रही थी और कंस्ट्रक्शन हो रहा तब क्या कार्रवाई की गई? इसका जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

Web Title: Patna High Court reprimanded District Magistrate Where were you when the house was being built

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