संसदीय समिति ने डेटा संरक्षण विधेयक में 89 संशोधनों की सिफारिश की: लेखी

By भाषा | Updated: January 6, 2021 22:24 IST2021-01-06T22:24:00+5:302021-01-06T22:24:00+5:30

Parliamentary committee recommends 89 amendments to Data Protection Bill: Lekhi | संसदीय समिति ने डेटा संरक्षण विधेयक में 89 संशोधनों की सिफारिश की: लेखी

संसदीय समिति ने डेटा संरक्षण विधेयक में 89 संशोधनों की सिफारिश की: लेखी

नयी दिल्ली, छह जनवरी निजी डेटा संरक्षण विधेयक पर विचार कर रही एक संसदीय समिति ने इस प्रस्तावित कानून के लिए 89 संशोधनों की सिफारिश की है जिनमें इस विधेयक के शीर्षक एवं अनुसची में बदलाव की अनुशंसा भी शामिल है।

समिति की प्रमुख एवं भाजपा सांसद मीनाक्षी लेखी ने बुधवार को यह जानकारी दी।

निजी डेटा संरक्षण विधेयक में सरकारी और निजी कंपनियों द्वारा लोगों के डेटा के उपयोग को विनियमित करने के प्रावधान हैं। इसे पिछले साल फरवरी में लोकसभा में पेश किया गया था और बाद में संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया था।

लेखी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘विधेयक पर रि़पोर्ट लिखने की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। 89 संशोधनों की सिफारिश की गई है। इसमें शीर्षक और अनुसूची में बदलाव की सिफारिश भी शामिल है।’’

अगस्त, 2017 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद विधेयक का मसौदा तैयार किया गया था। इस आदेश में न्यायालय ने ‘निजता के अधिकार’ को मौलिक अधिकार करार दिया था।

विधेयक के तहत सभी इंटरनेट कंपनियों को अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण डेटा या आंकड़ों को भारत में ही स्टोर करना होगा, जबकि संवेदनशील डेटा का प्रसंस्करण डेटा मालिक की सहमति से देश के बाहर किया जा सकता है। महत्वपूर्ण डेटा को सरकार द्वारा समय समय पर परिभाषित किया जाता है। वहीं स्वास्थ्य, धर्म, राजनीतिक, बायोमीट्रिक, जेनेटिक डेटा को संवेदनशील माना जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Parliamentary committee recommends 89 amendments to Data Protection Bill: Lekhi

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे