पप्पू यादव ने पटना हाईकोर्ट को लिखकर कहा- भविष्य में नहीं मचाएंगे उत्पात, तब मिली अग्रिम जमानत
By एस पी सिन्हा | Published: August 1, 2019 06:06 PM2019-08-01T18:06:24+5:302019-08-01T18:06:24+5:30
21 दिसंबर को पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने गर्दनीबाग में प्रदर्शन करते हुए जमकर उत्पात मचाया था. उनकी पत्थरबाजी से एक पुलिस दरोगा को सिर में गंभीर चोटें आई थीं.
पूर्व सांसद व जन अधिकार पार्टी के संरक्षक पप्पू यादव को आज पटना हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत इस शर्त पर मिली की वह भविष्य में सड़क जाम व हंगामा नही करेंगे. उन्होंने कोर्ट को यह भरोसा दिलाया है कि वे अब कभी भी उत्पात नहीं करेंगे. दरअसल, पप्पू यादव को सड़क जाम कर उत्पात मचाने के मामले में अग्रिम जमानत मिली है.
उल्लेखनीय है कि मामला पिछले साल 21 दिसंबर का है. पप्पू यादव और उनके समर्थकों ने गर्दनीबाग में प्रदर्शन करते हुए जमकर उत्पात मचाया था. उनकी पत्थरबाजी से एक पुलिस दरोगा को सिर में गंभीर चोटें आई थीं. इसके बाद पप्पू यादव समेत 25 नामजद अभियुक्तों और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का प्रयास का मुकदमा दर्ज कराया गया था.
इस मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए पप्पू यादव ने पटना सिविल कोर्ट से अग्रिम जमानत मांगी थी, लेकिन वहां उनकी याचिका खारिज हो गई थी. इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी.
पटना हाइकोर्ट ने पप्पू यादव को कहा कि पहले वे कोर्ट में गुरुवार को शपथपत्र दें कि भविष्य में वे कभी सड़क जाम कर यातायात प्रभावित नहीं करेंगे, तभी उन्हें अग्रिम जमानत दी जाएगी. अंडरटेकिंग देने के लिये कोर्ट ने पप्पू यादव द्वारा दायर की गयी अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई गुरुवार के लिए टाल दी थी.
इस मामले मामले पर गुरुवार को फिर सुनवाई हुई. न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की एकलपीठ ने पप्पू यादव द्वारा अंडरटेकिंग दिए जाने के बाद ही उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार किया और उन्हें अग्रीम जमानत दे दी. लेकिन, शर्त यह है वह भविष्य में उत्पात नहीं मचाएंगे.