असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार पर भड़के ओवैसी, बाल विवाह करने वालों के खिलाफ कार्रवाई पर उठाए सवाल
By शिवेंद्र राय | Published: February 4, 2023 04:56 PM2023-02-04T16:56:55+5:302023-02-04T16:58:10+5:30
असम में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य कैबिनेट ने 23 जनवरी को कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों गिरफ्तार करने का फैसला किया था। इसके बाद से बहुत ही कम समय में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों पर बाल विावह के मामले दर्ज हो चुके हैं। 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है।
नई दिल्ली: असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने हाल ही में 14 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया था। इसके बाद राज्य भर में सक्रिय हुई पुलिस ने बाल विवाह पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की और दो हजार से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया।
असम पुलिस की इस कार्रवाई से अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन औवैसी भड़के हुए हैं। ओवैसी ने असम सरकार की इस कार्रवाई को भाजपा सरकार का मुस्लिम विरोधी रवैया बताया है। भाजपा सरकार पर भड़के ओवैसी ने कहा, "असम में पिछले 6 साल से बीजेपी की सरकार है। ये तो आपकी असफलता है। तब आप क्या कर रहे थे? इस तरह की गिरफ्तारियां करके आप एक और मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उन लड़कियों का क्या करेंगे आप? कौन देखभाल करेगा उनकी? चाहे वो किसी समुदाय की हों।"
ओवैसी ने आगे कहा, "अब तक सरकार ने 4 हजार केस बुक कर लिए हैं। अभी 4 हजार और केस बुक करने की बात कर रहे हैं। ऐसे बड़ा सवाल यही है कि अगर आप लड़के को जेल भेज देंगे तो लड़की की देखभाल कौन करेगा? वहां स्कूल क्यों नहीं खोल रहे हैं आप? असम में आपने कितने स्कूल खोले हैं? स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको?"
एआईएमआईएम प्रमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों पर की जा रही कार्रवाई को ओवैसी ने जरूरी मुद्दो से ध्यान भटकाने की तरकीब कहा।
बता दें कि असम में बाल विवाह रोकने के लिए राज्य कैबिनेट ने 23 जनवरी को कम उम्र की लड़कियों की शादी करने वालों गिरफ्तार करने का फैसला किया था। इसके बाद से बहुत ही कम समय में अब तक 4000 से ज्यादा लोगों पर बाल विावह के मामले दर्ज हो चुके हैं। नियमों के अनुसार 14 साल से कम उम्र की लड़की से शादी करने पर विवाह को अवैध करार दिया जाएगा। गर दूल्हा भी 14 साल से कम उम्र का है तो उसे सुधार गृह भेजा जाएगा।