उड़ीसा उच्च नयायालय ने गिरफ्तार विधायक प्रदीप पाणिग्रही को जमानत दी
By भाषा | Updated: February 24, 2021 23:21 IST2021-02-24T23:21:18+5:302021-02-24T23:21:18+5:30

उड़ीसा उच्च नयायालय ने गिरफ्तार विधायक प्रदीप पाणिग्रही को जमानत दी
कटक(ओडिशा), 24 फरवरी उड़ीसा उच्च न्यायालय ने गिरफ्तार विधायक प्रदीप कुमार पाणिग्रही को बुधवार को सशर्त जमानत दे दी।
वह राज्य के गोपालपुर से विधायक हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के कभी विश्वस्त सहयोगी रहे पाणिग्रही को गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ बीजू जनता दल (बीजद) से निष्कासित कर दिया गया था।
नौकरी के आकांक्षी कई लोगों से कथित तौर पर ठगी करने और उन्हें प्रतिष्ठित कंपनी में रोजगार दिलाने का वादा कर उनसे करीब 50 लाख रुपये लेने को लेकर तीन दिसंबर 2020 को पाणिग्रही को गिरफ्तार किया गया था।
विधायक ने आईएफएस अधिकारी अभय पाठक के बेटे आकाश पाठक के साथ सांठगांठ कर बेरोजगार स्थानीय युवाओं को नौकरी का झांसा देकर उनसे ठगी की थी। अभय पाठक एक कंपनी के प्रबंधन निदेशक के पद पर थे।
मामले में आकाश और उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया था।
पाणिग्रही ने अदालत में दाखिल किये गये एक हलफनामे में कहा कि वह नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों से ली गई पूरी रकम लौटा देंगे, जिसके बाद न्यायमूर्ति एस के साहू ने उन्हें जमानत दे दी।
हलांकि, उच्च न्यायालय ने उन्हें फौरन 24 लाख रुपये जमानत के तौर पर जमा करने तथा मार्च से जुलाई तक अंतिम तिथि को पांच लाख रुपये अदा करने का निर्देश दिया।
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