सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष कराने के आदेश

By भाषा | Updated: July 1, 2021 20:19 IST2021-07-01T20:19:43+5:302021-07-01T20:19:43+5:30

Orders to make the election of Sitapur District Panchayat President fair | सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष कराने के आदेश

सीतापुर जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष कराने के आदेश

लखनऊ, एक जुलाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने चुनाव आयेाग को सीतापुर में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही अदालत ने अगली सुनवाई तक चुनाव आयोग को इस सम्बंध में रिपोर्ट भी पेश करने के आदेश दिये हैं। अदालत ने यह भी कहा है कि वह चुनाव प्रभावित करने के मुद्दे पर सुनवाई कर सकती है। मामले की अगली सुनवाई नौ जुलाई को होगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की पीठ ने जिला पंचायत पद की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी अनीता की याचिका पर पारित किया।

याची की ओर से कहा गया कि सत्ताधारी दल की प्रत्याशी श्रद्धा सागर के पक्ष में चुनाव प्रभावित करने के लिए अन्य प्रत्याशियों व उनके रिश्तेदारों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज किये जा रहे हैं।

गौरतलब हैं कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव तीन जुलाई को है।

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Web Title: Orders to make the election of Sitapur District Panchayat President fair

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