पिछले साल प्रकाशित की गई एनआरसी अंतिम नहीं: उच्च न्यायालय को बताया गया
By भाषा | Updated: December 10, 2020 22:39 IST2020-12-10T22:39:02+5:302020-12-10T22:39:02+5:30

पिछले साल प्रकाशित की गई एनआरसी अंतिम नहीं: उच्च न्यायालय को बताया गया
गुवाहाटी (असम), 10 दिसंबर राज्य संयोजक हितेश देव सरमा ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय को बताया है कि प्रदेश में पिछले साल अगस्त में प्रकाशित ऐतिहासिक राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) केवल ''पूरक सूची'' थी और अंतिम दस्तावेज अभी जारी किया जाना है।
सरमा ने अदालत में दिये एक हलफनामे में कहा कि एनआरसी की ''पूरक सूची'' में 10 हजार से अधिक नामों को या तो गलती से शामिल कर लिया गया या निकाल दिया गया और दस्तावेज से 4,800 ''अयोग्य लोगों'' के नाम हटाने के लिये जरूरी आदेश जारी किए जा चुके हैं।
अंतिम एनआरसी 31 अगस्त 2019 को जारी की गई थी, जिसमें 19,06,657 लोगों के नाम नहीं थे। कुल 3,30,27,661 आवेदकों में से 3,11,21,004 लोगों के नाम सूची में शामिल किये गए थे।
रहीमा बेगम नामक महिला ने खुद को विदेशी घोषित करने के नलबाड़ी जिला विदेशी अधिकरण के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की थी, जिसपर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के आदेशानुसार यह हलफनामा दायर किया गया था।
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