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परियोजनाओं के मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय नियामक बनाने के अनुरोध संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

By भाषा | Updated: January 28, 2021 20:54 IST

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नयी दिल्ली, 28 जनवरी उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र से बृहस्पतिवार को उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें परियोजनाओं के मूल्यांकन के वास्ते एक स्वायत्त और स्वतंत्र राष्ट्रीय नियामक बनाने और पर्यावरणीय शर्तों को लागू करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने उस याचिका पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को नोटिस जारी किया जिसमें दावा किया गया है कि पर्यावरण मंजूरी (ईसी) की वर्तमान प्रक्रिया ‘‘न तो पारदर्शी है और न ही उद्देश्यपूर्ण है’’ और कई विशेषज्ञ निकायों ने पर्यावरण नियमन में सुधार का आह्वान किया है।

पीठ में न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यन भी शामिल थे।

यह याचिका भारतीय वन सेवा के पूर्व सदस्य ए एन येलप्पा रेड्डी और सेना के सेवानिवृत्त अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल एस सी सरदेशपांडे ने दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय ने जुलाई, 2011 में केन्द्र को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 3 के तहत एक राष्ट्रीय नियामक गठित करने का निर्देश दिया था लेकिन सरकार ने अभी तक ऐसा नहीं किया है।

इसमें कहा गया है कि जनवरी, 2014 में शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया था कि 2011 में दिये गया उसका निर्देश बाध्यकारी है और केवल सुझाव नहीं है।

अधिवक्ता सत्य मित्रा के जरिये दाखिल की गई याचिका में कहा गया है, ‘‘कई विशेषज्ञ निकायों ने पर्यावरण नियमन में सुधार का आह्वान किया है और इस तथ्य पर प्रकाश डाला है कि पर्यावरण कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में कठिनाइयां मूल्यांकन और अनुमोदन प्रक्रिया में शामिल संस्थानों की प्रक्रिया और संरचना से संबंधित है। कई विशेषज्ञ निकायों ने प्रस्तावित गतिविधियों के मूल्यांकन और पर्यावरण प्रभावों के आकलन के वास्ते एक विशेषज्ञ स्वतंत्र निकाय गठित करने का आह्वान किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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