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PAN New Forms 2026: पुराने फॉर्म हुए रिटायर, नए वित्तीय वर्ष में ऐसे करें पैन के लिए अप्लाई

By अंजली चौहान | Updated: April 12, 2026 05:17 IST

PAN New Forms 2026: आयकर विभाग ने लॉन्च किए 4 नए आवेदन फॉर्म, उपयोगकर्ता के अनुकूल और समझने में आसान बनाना है।

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PAN New Forms 2026: आयकर विभाग ने मौजूदा परमानेंट अकाउंट नंबर प्लीकेशन फॉर्म को 1 अप्रैल से चार नए, खास फॉर्म से बदल दिया है। पहले, PAN एप्लीकेशन सिर्फ दो स्टैंडर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोसेस किए जाते थे- भारतीय नागरिकों के लिए फॉर्म 49A और NRI और विदेशी संस्थाओं के लिए फॉर्म 49AA, जैसा कि आयकर नियम, 1962 के नियम 114 के तहत तय किया गया था।

हालांकि, बदले हुए सिस्टम के तहत, अब आवेदकों को अपनी कैटेगरी के आधार पर एक फॉर्म चुनना होगा।

फॉर्म 93 का इस्तेमाल भारत में रहने वाले लोग करेंगे, फॉर्म 94 का इस्तेमाल भारतीय कंपनियां या भारत में बनी संस्थाएं या भारत में बनी बिना रजिस्टर्ड संस्थाएं करेंगी, फॉर्म 95 का इस्तेमाल विदेशी लोग करेंगे और फॉर्म 96 का इस्तेमाल भारत के बाहर बनी संस्थाएं या भारत के बाहर बनी बिना रजिस्टर्ड संस्थाएं करेंगी।

इस बदले हुए ढांचे का मकसद डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को छोटा, इस्तेमाल में आसान और समझने में आसान बनाना है। अपडेट किए गए फॉर्म को आयकर अधिनियम और उससे जुड़े नियमों के प्रावधानों के हिसाब से बनाया गया है।

साथ ही, विभाग ने कई गैर-जरूरी या बार-बार आने वाले कॉलम हटा दिए हैं जो पहले के एप्लीकेशन सिस्टम का हिस्सा थे। इनमें संबोधन, नाम के शॉर्टकट और KYC से जुड़ी कुछ जरूरतें शामिल हैं।

एक और जरूरी बदलाव है संपर्क जानकारी, खासकर मोबाइल नंबर और ईमेल ID देना जरूरी करना। इससे आवेदकों को सीधे अपडेट मिलेंगे, वे अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक कर पाएंगे और IT विभाग से रियल-टाइम नोटिफिकेशन पा सकेंगे।

दूसरे बदलावों में पहचान और वेरिफिकेशन को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा साफ और बड़ी फोटो की जरूरत शामिल है।

भारत में रहने वाले आवेदकों के लिए कुछ नए नियम जोड़े गए हैं। अब, आपको अपना पूरा नाम ठीक से लिखना होगा (कोई शॉर्टकट नहीं, जब तक कि वह आधार से मेल न खाता हो)। माँ का नाम देना भी जरूरी है, जो पहले जरूरी नहीं था। एक नया सेक्शन आपकी रेजिडेंसी स्थिति के बारे में भी पूछता है, जैसे कि आप निवासी हैं, अनिवासी हैं, या RNOR हैं।

अनिवासी या RNOR कैटेगरी में आने वाले आवेदकों को पासपोर्ट की जानकारी और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) जैसी अतिरिक्त जानकारी भी देनी होगी।

सरकार ने PAN में सुधार के लिए भी एक अलग सिस्टम बनाया है। अब दो आसान फॉर्म हैं - एक लोगों के लिए और एक कंपनियों और दूसरी संस्थाओं के लिए। इन्हें ऑनलाइन या PAN केंद्रों पर अपडेट किया जा सकता है।

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