सुंदर नर्सरी में वाहनों के प्रवेश पर रोक के अनुरोध वाली अर्जी पर केंद्र, दिल्ली सरकार को नोटिस

By भाषा | Updated: March 8, 2021 20:45 IST2021-03-08T20:45:27+5:302021-03-08T20:45:27+5:30

Notice to the Center, Delhi government, on the request for a ban on the entry of vehicles in Sundar Nursery | सुंदर नर्सरी में वाहनों के प्रवेश पर रोक के अनुरोध वाली अर्जी पर केंद्र, दिल्ली सरकार को नोटिस

सुंदर नर्सरी में वाहनों के प्रवेश पर रोक के अनुरोध वाली अर्जी पर केंद्र, दिल्ली सरकार को नोटिस

नयी दिल्ली, आठ मार्च दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को उस अर्जी पर पर्यावरण मंत्रालय, आप सरकार और एएसआई से जवाब मांगा, जिसमें यहां निज़ामुद्दीन क्षेत्र स्थित सुंदर नर्सरी के अंदर मुगल मंडप से आगे वाहनों के प्रवेश और पार्किंग पर तुरंत रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। अर्जी में कहा गया है कि इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण से पक्षियों को खतरा उत्पन्न हो रहा है और प्राकृतिक पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की एक पीठ ने पर्यावरण और वन मंत्रालय, दिल्ली सरकार, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), विश्व धरोहर स्थल के ट्रस्टी, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) और आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क को एक वकील द्वारा दायर अर्जी पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किये।

हुमायूं के मकबरे से सटे 16 वीं शताब्दी के विरासत पार्क ‘सुंदर नर्सरी’ को दो साल पहले आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर द्वारा एक दशक के पुनर्निर्माण कार्य के बाद आम जनता के लिए खोला गया था।

यूनेस्को ने 2016 में नर्सरी को एक विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। ऐसा इसके पुनर्निर्माण का कार्य पूरा होने से पहले किया गया था।

आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर ने दिल्ली के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सहयोग से सुंदर नर्सरी के पुनर्विकास के लिए एक ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे।

अदालत ने सोमवार को याचिका के साथ रोक के लिये दायर अर्जी पर भी नोटिस जारी किया और मामले को 25 मार्च को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

याचिका में अधिकारियों को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे राष्ट्रीय पक्षी मोर, अन्य पक्षियों और जैव विविधता के प्राकृतिक आवास को खतरे में डालने वाली गतिविधियों को रोकें और पारिस्थितिक पवित्रता का संरक्षण करें।

याचिकाकर्ता बिन्नी कालरा ने कहा कि सुंदर नर्सरी एक विरासत पार्क है और यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे का विस्तार है और संरक्षण को लेकर इसके मूल स्थल के समान महत्व का हकदार है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता कीर्ति उप्पल और वकीलों अमन भल्ला, आस्था धवन और आदित्य राज कर रहे थे। याचिकाकर्ता ने कहा कि सीपीडब्ल्यूडी और एसडीएमसी जैव विविधता की कीमत पर पूरे नर्सरी में कई पार्किंग स्थल बना रहे हैं, जो उन्हें ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

याचिकाकर्ता ने कहा कि पहले सीपीडब्ल्यूडी के काम के घंटों के दौरान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक वाहनों के प्रवेश की अनुमति थी। हालांकि, सुंदर नर्सरी में लॉकडाउन के बाद आगंतुकों की संख्या में अचानक वृद्धि के बाद प्रतिवादियों ने पूरे दिन पार्क में अप्रतिबंधित वाहनों के प्रवेश की अनुमति देने का एक बहुत ही संदिग्ध निर्णय लिया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Notice to the Center, Delhi government, on the request for a ban on the entry of vehicles in Sundar Nursery

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे