लाइव न्यूज़ :

नोएडा: कुत्ते ने काटा तो मालिक को अब देना होगा 10 हजार रुपये जुर्माना, इलाज का खर्च भी उठाना होगा

By विनीत कुमार | Updated: November 13, 2022 08:54 IST

नोएडा अथॉरिटी ने पालतू कुत्तों से अन्य लोगों को हो रही परेशानियों के बीच अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब कुत्ते से होने वाली किसी परेशानी या किसी को काटे जाने की स्थिति में मालिक को 10 हजार रुपये जुर्माना देना होगा।

Open in App
ठळक मुद्देनोएडा अथॉरिटी ने पालतू जानवरों जैसे कुत्ते और बिल्लियों को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं।अब पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी को काटे जाने पर मालिक को जुर्माना देना होगा। 31 जनवरी, 2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया, नहीं कराने पर भी लगेगा जुर्माना।

नोएडा: उत्तर प्रदेश के नोएडा में पालतू कुत्तों द्वारा लोगों को काटे जाने की कई घटनाओं के बीच नोएडा अथॉरिटी ने कई अहम फैसले लिए हैं। इसके तहत अब पालतू कुत्ते या बिल्ली द्वारा किसी को काटे जाने या किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर मालिक को हर्जाने के तौर पर 10 रुपये देने होंगे। 

साथ ही कुत्ते से घायल हुए पीड़ित के इलाज का पूरा खर्च भी मालिक को वहन करना होगा। नोएडा अथॉरिटी की 207वीं बोर्ड की बैठक में आवारा/पालतू कुत्तों/ पालतू बिल्लियों के संबंध में नीति निर्धारण के तहत ये निर्णय लिए गए। नए फैसले के अनुसार अब पालतू कुत्ते द्वारा सार्वजनिक स्थल पर गंदगी किये जाने पर उसकी सफाई की जिम्मेदारी पशुपालक की होगी।

नोएडा अथॉरिटी ने लिए ये फैसले भी

- दिनांक 31.01.2023 तक पालतू कुत्तों/बिल्लियों का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण न कराने की दशा में जुर्माना लगाया जायेगा। 

- पालतू कुत्तों के स्ट्रेलाईजेशन / एण्टीरेबीज वैक्सीनेशन की अनिर्वायता की गयी है। उल्लंघन की स्थिति में (दिनांक 01.03.2023 से ) प्रतिमाह रू 2000/- का जुर्माना लगाये जाने का प्राविधान।

- आरडब्लूए/एओए/ ग्राम निवासियों की सहमति से बीमार / उग्र / आक्रामक हो चुके स्ट्रीट डॉग्स हेतु डॉग्स शेल्टर का निर्माण होगा, जिनके रखरखाव का दायित्व सम्बन्धित आरडब्लूए/ एओए का होगा।

- आउटडोर एरिया पर फीडिंग स्थल यथावश्यकता चिन्हीकरण जहां तथा खाने एवं पीने की व्यवस्था फीडर्स / आरडब्लूए / एओए द्वारा ही की जायेगी।

गाजियाबाद में भी दिए जा चुके हैं कई दिशा-निर्देश

गौरतलब है कि हाल के दिनों में नोएडा सहित गाजियाबाद और कुछ अन्य जगहों पर पालतू कुत्ते द्वारा किसी पर हमला करने या काटने की कई खबरें आई हैं। इसी के तहत पिछले महीने गाजियाबाद नगर निगम ने पिटबुल, रॉटवीलर और डोगो अर्जेंटीनो जैसी खूंखार प्रजातियों के कुत्तों को पालने पर पाबंदी लगा दी थी। एक नवंबर से गाजियाबाद शहर में कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य किया जा चुका है और कुत्ता मालिकों को दो महीने के अंदर पंजीयन कराना होगा। इसके अलावा, बहुमंजिला इमारतों से कुत्ते को बाहर ले जाने के लिए सिर्फ सर्विस लिफ्ट का ही इस्तेमाल करना होगा। 

टॅग्स :Noida Authorityदिल्ली-एनसीआरउत्तर प्रदेश समाचारup news
Open in App

संबंधित खबरें

भारतUP: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नोएडा पहले और लखनऊ दूसरे स्थान पर, राज्य में दस माह में 1.27 करोड़ लोगों का चालन, इनमें एक भी पुलिसवाला नहीं

भारतUP: बूथ पर बैठकर मंत्री और विधायक SIR का फार्म भरवाए, सीएम योगी ने दिए निर्देश, राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता, पर अभी तक 60% से कम ने फार्म भरे गए

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

क्राइम अलर्टNoida News: सौतेले पिता ने 2 बच्चों को नाले में फेंका, राहगीरों ने समय रहते बचाया

भारतयूपी में निजी संस्थाएं संभालेंगी 7,560 सरकारी गोआश्रय स्थल, पीपीपी मॉडल पर 7,560  गोआश्रय स्थल चलाने की योजना तैयार

भारत अधिक खबरें

भारतMahaparinirvan Diwas 2025: आज भी मिलिंद कॉलेज में संरक्षित है आंबेडकर की विरासत, जानें

भारतडॉ. आंबेडकर की पुण्यतिथि आज, पीएम मोदी समेत नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

भारतIndiGo Crisis: लगातार फ्लाइट्स कैंसिल कर रहा इंडिगो, फिर कैसे बुक हो रहे टिकट, जानें

भारतIndigo Crisis: इंडिगो की उड़ानें रद्द होने के बीच रेलवे का बड़ा फैसला, यात्रियों के लिए 37 ट्रेनों में 116 कोच जोड़े गए

भारतPutin Visit India: भारत का दौरा पूरा कर रूस लौटे पुतिन, जानें दो दिवसीय दौरे में क्या कुछ रहा खास