लाइव न्यूज़ :

निर्भया केस और अन्य हत्या के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मृत्युदंड को दोषी किसी भी वक्त चुनौती नहीं दे सकता

By भाषा | Updated: January 23, 2020 22:40 IST

दिल्ली में 2012 में घटे निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में मौत की सजा पाये चार दोषियों द्वारा एक बाद एक याचिकाएं दाखिल करने और उनकी फांसी में विलंब होने की पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि इसे कानून के अनुसार करना होगा और न्यायाधीशों का भी समाज तथा पीड़ितों के प्रति कर्तव्य है।

Open in App
ठळक मुद्देमृत्युदंड को ‘अंतिम स्तर पर पहुंचाने’ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि दोषियों को यह धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मृत्युदंड के मामले में वे किसी भी वक्त उसे चुनौती दे सकते हैं।दिल्ली में 2012 में घटे निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में मौत की सजा पाये चार दोषियों द्वारा एक बाद एक याचिकाएं दाखिल करने और उनकी फांसी में विलंब होने की पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि इसे कानून के अनुसार करना होगा...

मृत्युदंड को ‘अंतिम स्तर पर पहुंचाने’ को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि दोषियों को यह धारणा नहीं रखनी चाहिए कि मृत्युदंड के मामले में वे किसी भी वक्त उसे चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली में 2012 में घटे निर्भया सामूहिक दुष्कर्म और हत्याकांड में मौत की सजा पाये चार दोषियों द्वारा एक बाद एक याचिकाएं दाखिल करने और उनकी फांसी में विलंब होने की पृष्ठभूमि में अदालत ने कहा कि इसे कानून के अनुसार करना होगा और न्यायाधीशों का भी समाज तथा पीड़ितों के प्रति कर्तव्य है।

प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के जुर्म में मौत की सजा पाने वाली महिला और उसके प्रेमी की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।

उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 2008 में घटी इस सनसनीखेज वारदात में महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता-पिता, दो भाइयों, उनकी पत्नियों और 10 महीने के भांजे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी।

पीठ ने दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाये जाने के 2015 के अपने फैसले के खिलाफ उनकी पुनर्विचार याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रखा। पीठ ने कहा, ‘‘कोई किसी चीज के लिए अनवरत नहीं लड़ता रह सकता।’’

दोषियों के वकीलों आनंद ग्रोवर और मीनाक्षी अरोड़ा ने शबनम और उसके प्रेमी सलीम की मौत की सजा को इस आधार पर कम करने की मांग की कि उन्हें सुधरने का अवसर दिया जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसका पुरजोर विरोध किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे मेहता ने कहा, ‘‘कोई दोषी अपने माता-पिता की हत्या के बाद यह कहकर दया की मांग नहीं कर सकती कि ओह मैं अब अनाथ हो गयी।’’

पीठ ने टिप्पणी की कि प्रत्येक अपराधी के बारे में कहा जाता है कि वह दिल से निर्दोष है लेकिन हमें उसके द्वारा किये गये अपराध पर भी गौर करना होगा। शीर्ष अदालत ने 15 अप्रैल , 2008 को हुये इस अपराध के लिये सलीम और शबनम की मौत की सजा 2015 में बरकरार रखी थी। दोनों मुजरिमों को निचली अदालत ने मौत की सजा सुनायी थी जिसे 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा था। सलीम और शबनम का प्रेम प्रसंग चल रहा था और वे शादी करना चाहते थे लेकिन महिला का परिवार इसका विरोध कर रहा था।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टनिर्भया गैंगरेपहत्याकांडक्राइमक्राइम न्यूज हिंदी
Open in App

संबंधित खबरें

क्राइम अलर्टAndhra Pradesh: सरकारी महिला कर्मचारी से दरिंदगी की हदें पार, चाकू की नोक पर लूटी अस्मत, गुप्तांगों में डाली लोहे की रॉड

क्राइम अलर्टसवाल है कि सिस्टम ने आंखें क्यों मूंद रखी थीं ?

क्राइम अलर्ट'ग़ज़वा-ए-हिन्द' मकसद था: यूपी में पाकिस्तान से जुड़ा आतंकी मॉड्यूल पकड़ा गया, हमले की साज़िश रचने के आरोप में 4 गिरफ्तार

क्राइम अलर्टदोस्त से संबंध बनाओ?, मना किया तो प्रेमी किशन और पिंकू ने मिलकर प्रेमिका को मार डाला, मोबाइल दिलाने का लालच देकर घर से बुलाया था?

क्राइम अलर्ट2017 में रानी कुमारी से शादी, एक बेटा हुआ?, ससुराल बुलाकर पत्नी ने प्रेमी मो. शहजाद के साथ मिलकर पति महेश्वर राय को मार डाला, दुपट्टे से गला घोंटा

भारत अधिक खबरें

भारतFire Accident: ONGC मुंबई हाई प्लेटफॉर्म पर भीषण आग, 10 लोग घायल; राहत और बचाव कार्य जारी

भारतElection 2026: केरल में चुनावी हिंसा! शशि थरूर के काफिले पर हमला, गनमैन को भी पीटा, 5 धरे गए

भारतदेश के लिए समर्पित ‘एक भारतीय आत्मा’

भारतवाराणसी का रोम-रोम हुआ रोमांचित, दर्शकों ने देखा कैसा था सम्राट विक्रमादित्य का सुशासन, देखें Photos

भारतराष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टीः उत्तरार्द्ध में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष