निर्भया केस: दोषी अक्षय की पत्नी ने लगाई तलाक की अर्जी, कहा- विधवा बनकर नहीं रहना चाहती

By एस पी सिन्हा | Updated: March 18, 2020 06:07 IST2020-03-18T06:07:11+5:302020-03-18T06:07:11+5:30

अक्षय की पत्नी पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी दिया जाना है. हालांकि वह निर्दोष है. ऐसे में वह उसकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. 

Nirbhaya Case: Wife of Convict Akshay pleads for divorce, says- does not want to live as widow | निर्भया केस: दोषी अक्षय की पत्नी ने लगाई तलाक की अर्जी, कहा- विधवा बनकर नहीं रहना चाहती

निर्भया केस के चारों दोषी। (फाइल फोटो)

Highlightsदिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के दोषी बिहार के औरंगाबाद जिले के लहंग कर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है.अक्षय की पत्नी पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी दिया जाना है. हालांकि वह निर्दोष है. ऐसे में वह उसकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए.

दिल्ली के चर्चित निर्भया कांड के दोषी बिहार के औरंगाबाद जिले के लहंग कर्मा गांव के रहने वाले अक्षय ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रामलाल शर्मा के न्यायालय में तलाक की अर्जी दी है. अक्षय की पत्नी पुनीता ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके पति को रेप मामले में दोषी ठहराया गया है और उसे फांसी दिया जाना है. हालांकि वह निर्दोष है. ऐसे में वह उसकी विधवा बन कर नहीं रहना चाहती. इसलिए उसे अपने पति से तलाक चाहिए. 

अक्षय ठाकुर की पत्नी के अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित महिला को विधिक अधिकार है कि वह हिंदू विवाह अधिनियम 13(2)(II) के तहत कुछ खास मामलों में तलाक का अधिकार पा सकती है. इसमें दुष्कर्म का मामला भी शामिल है. अगर दुष्कर्म के मामले में किसी महिला के पति को दोषी ठहरा दिया जाता है, तो वह तलाक के लिए अर्जी कर सकती है.

यहां उल्लेखनीय है कि इस मामले में 19 मार्च को सुनवाई की तिथि तय की गयी है. वैसे इस मामले में आरोपितों की 20 मार्च को फांसी की तिथि भी तय है.

यहां बता दें कि निर्भया के चार दोषियों में से तीन अक्षय सिंह, पवन गुप्ता और विनय शर्मा अंतरराष्ट्रीय अदालत (आईसीजे) का दरवाजा खटखटाया है. दोषियों के वकील एपी सिंह ने सोमवार को अंतरराष्ट्रीय अदालत को पत्र लिखा है. पत्र में 20 मार्च की होने वाली फांसी पर रोक की मांग की गई है. साथ ही मांग की है कि निचली अदालत के सभी रिकॉर्ड अदालत अपने पास मंगाए ताकि वो अपना पक्ष अंतरराष्ट्रीय अदालत में रख सके.

Web Title: Nirbhaya Case: Wife of Convict Akshay pleads for divorce, says- does not want to live as widow

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