एनआईए अदालत ने नकली मुद्रा तस्कर को छह साल कैद की सजा सुनाई

By भाषा | Published: May 3, 2021 07:40 PM2021-05-03T19:40:51+5:302021-05-03T19:40:51+5:30

NIA court sentenced fake currency smuggler to six years imprisonment | एनआईए अदालत ने नकली मुद्रा तस्कर को छह साल कैद की सजा सुनाई

एनआईए अदालत ने नकली मुद्रा तस्कर को छह साल कैद की सजा सुनाई

कोच्चि, तीन मई एर्णाकुलम स्थित विशेष एनआईए अदालत ने नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी से जुड़े एक व्यक्ति को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला निवासी अली हुसैन (30) को भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया।

अदालत ने इस व्यक्ति को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 85,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

हुसैन के खिलाफ मामला अगस्त 2018 में केरल के त्रिशूर में दर्ज किया गया था। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) ने अक्टूबर 2018 में मामले की जांच अपने हाथ में ली थी।

मामले के अनुसार नकली नोटों की तस्करी में हुसैन के साथ बांग्लादेशी नागरिक अलीम शेख भी शामिल था जो फरार है।

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Web Title: NIA court sentenced fake currency smuggler to six years imprisonment

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