एनजीटी ने राजस्थान सरकार से प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा

By भाषा | Published: November 25, 2021 07:32 PM2021-11-25T19:32:14+5:302021-11-25T19:32:14+5:30

ngt seeks response from rajasthan government on plea to ban pressure horn | एनजीटी ने राजस्थान सरकार से प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा

एनजीटी ने राजस्थान सरकार से प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा

जयपुर, 25 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक याचिका पर राजस्थान सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।

न्यायाधीश एस के सिंह और विशेषज्ञ सदस्य अरूण कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की । याचिका गैर सरकारी संगठन कट्स इंटरनेशनल द्वारा दायर की गई है।

आदेशानुसार अधिकरण ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ गृह विभाग, परिवहन एवं पर्यावरण विभाग और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।

वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 2019 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत हॉर्न बजाने पर विभिन्न नियम मौजूद हैं।

कट्स इंटरनेशनल के बयान के अनुसार याचिका में ध्वनि प्रदूषण नियमों की अवहेलना करने वालों पर मौजूदा दंड के अलावा 5,000 रूपये का पर्यावरण मुआवजा लगाने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की गयी है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: ngt seeks response from rajasthan government on plea to ban pressure horn

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे