एनजीटी ने राजस्थान सरकार से प्रेशर हॉर्न पर रोक लगाने वाली याचिका पर जवाब मांगा
By भाषा | Published: November 25, 2021 07:32 PM2021-11-25T19:32:14+5:302021-11-25T19:32:14+5:30
जयपुर, 25 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिये वाहनों में प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक याचिका पर राजस्थान सरकार से छह सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
न्यायाधीश एस के सिंह और विशेषज्ञ सदस्य अरूण कुमार सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर अगली सुनवाई की तारीख 12 जनवरी तय की । याचिका गैर सरकारी संगठन कट्स इंटरनेशनल द्वारा दायर की गई है।
आदेशानुसार अधिकरण ने राज्य के मुख्य सचिव के साथ गृह विभाग, परिवहन एवं पर्यावरण विभाग और राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी कर छह सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है।
वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम 2019 और ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत हॉर्न बजाने पर विभिन्न नियम मौजूद हैं।
कट्स इंटरनेशनल के बयान के अनुसार याचिका में ध्वनि प्रदूषण नियमों की अवहेलना करने वालों पर मौजूदा दंड के अलावा 5,000 रूपये का पर्यावरण मुआवजा लगाने का निर्देश राज्य सरकार को देने की मांग की गयी है।
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