पूर्वी दिल्ली में डेयरी फार्म बंद करने के ईडीएमसी के नोटिस को निरस्त करने से एनजीटी का इनकार
By भाषा | Updated: May 28, 2021 17:28 IST2021-05-28T17:28:43+5:302021-05-28T17:28:43+5:30

पूर्वी दिल्ली में डेयरी फार्म बंद करने के ईडीएमसी के नोटिस को निरस्त करने से एनजीटी का इनकार
नयी दिल्ली, 28 मई राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम के उस नोटिस को निरस्त करने से इनकार कर दिया है जिसमें पूर्वी दिल्ली के घड़ौली गांव में प्रदूषण की वजह से विभिन्न डेयरी फार्म को बंद करने को कहा गया है।
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि यदि संबंधित डेयरी को अनुमति दी जाती है तो यह जनस्वास्थ्य की कीमत पर नहीं किया जा सकता और इन्हें केवल तभी मंजूरी मिल सकती है जब सभी पर्यावरण नियमों का पालन हो।
अधिकरण वीरेंद्र सिंह और 19 अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) के नोटिस को निरस्त और स्थगित करने का आग्रह किया गया था।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील थी कि वे 1976 से डेयरी चला रहे हैं।
ईडीएमसी की ओर से पेश वकील बालेंदु शेखर ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वर्तमान में प्रदूषण संबंधी चीजें नाले में या जमीन पर बहाई जा रही हैं और कानून को लागू करने के लिए डेयरी बंद किए जाने के सिवाय कोई और विकल्प नहीं है।
एनजीटी ने कहा, ‘‘यदि संबंधित डेयरियों को अनुमति दी जाती है तो जनस्वास्थ्य की कीमत पर ऐसा नहीं किया जा सकता। उन्हें मौजूदा नियमों सहित पर्यावरण नियमों का पालन करने के बाद ही अनुमति मिल सकती है।’’
अधिकरण ने निर्देश दिया कि डेयरी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा जारी अन्य सभी दिशा-निर्देशों का भी पालन करें।
इसने कहा, ‘‘इस तरह का अनुपालन होने तक नियामक इकाइयां-ईडीएमसी, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और सीपीसीबी दंडात्मक कार्रवाई करने को स्वतंत्र हैं जैसा कि पूर्व में निर्देश दिया गया था।’’
एनजीटी ने कहा, ‘‘सीपीसीबी, डीपीसीसी और ईडीएमसी की संयुक्त समिति संबंधित मुद्दों को देख सकती है।
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