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एनजीटी ने अवैध ईंट भट्ठों को लेकर राजस्थान के प्रदूषण रोकथाम प्राधिकारों की खिंचाई की

By भाषा | Updated: November 11, 2021 17:35 IST

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नयी दिल्ली, 11 नवंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने श्रीगंगानगर जिले में ईंट भट्ठों के अवैध संचालन को लेकर कार्रवाई करने में नाकामी पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की खिंचाई की है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को एक मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि लोगों के स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए वायु प्रदूषण के नियंत्रण के बारे में मानदंड निर्धारित करना राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वैधानिक दायित्व है।

अधिकरण हाकम सिंह और अन्य की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ईंट भट्ठों को पर्यावरण मानदंडों के अनुपालन का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।

पीठ ने कहा कि उसके स्पष्ट निर्देश के बावजूद, अवैध रूप से संचालित ईंट भट्ठों को बंद नहीं किया गया है और न ही उल्लंघनों के लिए उन्हें जवाबदेह बनाया गया है। पीठ ने कहा कि अवैध भट्ठा संचालकों के खिलाफ कार्रवाई करने में अधिकारियों की विफलता ‘‘उनके बीच मिलीभगत की’’ ओर इशारा करती है।

पीठ ने कहा, ‘‘जिला प्रशासन भी प्रदूषणकारी ईंट भट्ठों के खिलाफ अपनी निष्क्रियता से सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करने के मामले में विफल रहा है।’’ पीठ ने राजस्थान के मुख्य सचिव और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को संबंधित अधिकारियों के आचरण की जांच करने और एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

पीठ ने राज्य के अधिकारियों को उपचारात्मक कार्रवाई करने के लिए अगली सुनवाई तक का समय देते हुए संकेत दिया कि ऐसा करने में नाकामी पर उनके खिलाफ ‘‘प्रतिकूल कार्रवाई’’ की जा सकती है।

एनजीटी ने संबंधित स्थान का दौरा करने और इसमें शामिल लोगों के साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय समिति का गठन किया। समिति को क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है ताकि भट्ठों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण की भयावहता का आकलन किया जा सके। समिति को तीन महीने में अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है।

एनजीटी ने फरवरी में अधिकारियों को राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में ईंट भट्ठों के अवैध संचालन के खिलाफ कार्रवाई करने और बिना अनुमति के संचालित इकाइयों को बंद करने का निर्देश दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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