कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिवकुमार की पत्नी, मां को जारी किये गए नए समन : ED ने हाईकोर्ट को बताया

By भाषा | Updated: October 30, 2019 20:40 IST2019-10-30T20:40:00+5:302019-10-30T20:40:00+5:30

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है। ईडी की तरफ से पेश केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने दोनों को नए समन जारी किए हैं ।

New summons issued to mother, wife of Congress leader Shivkumar: ED told High Court | कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिवकुमार की पत्नी, मां को जारी किये गए नए समन : ED ने हाईकोर्ट को बताया

कर्नाटक के कांग्रेस नेता शिवकुमार धन शोधन मामले में अभियोग का सामना कर रहे हैं। (एएनआई फाइल फोटो)

Highlightsशिवकुमार धन शोधन मामले में अभियोग का सामना कर रहे हैं। शिवकुमार की पत्नी उषा और मां गौरम्मा (85) के वकील ने अदालत के सामने दावा किया कि उन्हें समन नहीं मिले हैं।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उसने कर्नाटक के कांग्रेस नेता डी के शिवकुमार की पत्नी और मां को नये समन जारी किए हैं।

शिवकुमार धन शोधन मामले में अभियोग का सामना कर रहे हैं। हालांकि, शिवकुमार की पत्नी उषा और मां गौरम्मा (85) के वकील ने अदालत के सामने दावा किया कि उन्हें समन नहीं मिले हैं।

न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख निर्धारित की है। ईडी की तरफ से पेश केंद्र सरकार के वकील अमित महाजन ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने दोनों को नए समन जारी किए हैं ।

समन की तामील की तारीख 31 अक्टूबर है। अदालत दोनों महिलाओं की ओर समन को चुनौती देने के लिए दायर अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। धन शोधन मामले में ईडी ने उन्हें ये समन जारी किए थे । एजेंसी ने अदालत को बताया था कि पूर्व के समन की तामील नहीं हुई और नये समन जारी किए जाएंगे क्योंकि जांच जारी है ।

ईडी ने गौरम्मा और उषा को क्रमश: 15 और 17 अक्टूबर को उसके सामने पेश होने के लिए समन किया था। गौरम्मा के वकील ने कहा था कि जब कभी भी ईडी उनको समन करेगा तो उसे सीआरपीसी के प्रावधान का पालन करना होगा कि 15 साल से कम उम्र की लड़की और 65 साल से अधिक की महिला को थाने में नहीं बुलाया जा सकता ।

ईडी ने शिवकुमार को पीएमएलए के तहत तीन सितंबर को गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल में बंद शिवकुमार को उच्च न्यायालय ने 23 अक्टूबर को जमानत दे दी। उन्होंने जमानत ठुकराने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।

Web Title: New summons issued to mother, wife of Congress leader Shivkumar: ED told High Court

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