जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को नया नाम दिया गया

By भाषा | Updated: July 17, 2021 01:26 IST2021-07-17T01:26:49+5:302021-07-17T01:26:49+5:30

New name given to Jammu and Kashmir High Court | जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को नया नाम दिया गया

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय को नया नाम दिया गया

नयी दिल्ली, 16 जुलाई ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय’ का नाम बदलकर अब ‘जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय’ कर दिया गया है। इस बाबत शुक्रवार को एक आदेश अधिसूचित कर दिया गया।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस बदलाव को प्रभावी करने के लिए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (कठिनाइयों का निवारण) आदेश, 2021 पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। विधि मंत्रालय में न्याय विभाग ने शुक्रवार को आदेश को अधिसूचित कर दिया।

आदेश में कहा गया है कि जम्मू -कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में पुनर्गठित करने के लिए बनाया गया था।

आदेश में कहा गया है कि ‘केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और केंद्र शासित लद्दाख का संयुक्त उच्च न्यायालय’ नाम बड़ा और बोझिल है, इसलिए इसे जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है जो अन्य साझा उच्च न्यायालय के नामों की तर्ज पर है जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय।

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Web Title: New name given to Jammu and Kashmir High Court

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