गोसावी के बयान के लिए एनसीबी, पुणे अदालत का रुख करे :अदालत
By भाषा | Updated: November 15, 2021 22:25 IST2021-11-15T22:25:05+5:302021-11-15T22:25:05+5:30

गोसावी के बयान के लिए एनसीबी, पुणे अदालत का रुख करे :अदालत
मुंबई, 15 नवंबर मुंबई की एक विशेष एनडीपीएस अदालत ने दो अक्टूबर को एक क्रूज जहाज पर मादक पदार्थ की बरामदगी के सिलसिले में निजी जाचंकर्ता व गवाह किरन गोसावी का बयान दर्ज करने की स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की याचिका का सोमवार को निस्तारण कर दिया। साथ ही, अदालत ने जांच एजेंसी से पुणे की अदालत का रुख करने को कहा।
पुणे के कुछ पुलिस थानों में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में गोसावी वर्तमान में यरवदा जेल में है।
एनसीबी ने अदालत से कहा कि वह एनडीपीएस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसका बयान दर्ज करना चाहता है ताकि क्रूज जहाज मादक पदार्थ बरामदगी मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा सके।
विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने एनसीबी की याचिका का निस्तारण कर दिया और उसे पुणे की एक अदालत का रुख करने का निर्देश दिया।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।