नेशनल हेराल्ड मामला: कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 2, 2025 15:53 IST2025-05-02T15:52:23+5:302025-05-02T15:53:34+5:30

National Herald case: न्यायाधीश ने कहा, ‘‘किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है।’’

National Herald case Notice Congress leaders Sonia and Rahul Gandhi next hearing on May 8 | नेशनल हेराल्ड मामला: कांग्रेस नेता सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस, 8 मई को अगली सुनवाई

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Highlightsमामले की अगली सुनवाई आठ मई के लिए तय की। सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।नेताओं और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ शामिल हैं।

नई दिल्लीः दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। न्यायाधीश ने कहा, ‘‘किसी भी स्तर पर पक्ष रखने का अधिकार निष्पक्ष सुनवाई की जान है।’’

उन्होंने मामले की अगली सुनवाई आठ मई के लिए तय की। हाल में आरोपपत्र दाखिल करने वाले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 2021 में अपनी जांच शुरू की थी, जब एक मजिस्ट्रेट अदालत ने 26 जून 2014 को भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर एक निजी शिकायत पर संज्ञान लिया था।

ईडी ने कहा कि शिकायत में कई प्रमुख राजनीतिक हस्तियों द्वारा एक ‘‘आपराधिक साजिश’’ को उजागर किया गया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, उनके सांसद पुत्र राहुल गांधी, कांग्रेस के दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडीस के अलावा अन्य नेताओं और एक निजी कंपनी ‘यंग इंडियन’ शामिल हैं।

इन सभी पर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) से संबंधित 2,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियों का गलत तरह से अधिग्रहण कर धन शोधन में शामिल होने का आरोप है। सोनिया और राहुल यंग इंडियन के शेयरधारक हैं और दोनों के पास 38-38 प्रतिशत शेयर हैं।

Web Title: National Herald case Notice Congress leaders Sonia and Rahul Gandhi next hearing on May 8

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