सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

By कोमल बड़ोदेकर | Published: January 9, 2018 01:48 PM2018-01-09T13:48:02+5:302018-01-09T14:07:44+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में दिए गए आदेश को संशोधित कर यह बात कही है।

National Anthem not mandatory in cinema halls: SC revises earlier order | सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सिनेमाघरों में राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (नौ जनवरी) को आदेश दिया कि सिनेमाघरों में राष्टगान अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2016 में दिए गए अपने आदेश को संशोधित करते हुए ये फैसला सुनाया। केंद्र सरकार ने सोमवार (आठ जनवरी) को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी याचिका में कहा था कि सरकार ने अंतर मंत्रालयी कमेटी बनाई है, जो छह महीने में अपने सुझाव देगी। इसके बाद सरकार तय करेगी कि कोई नोटिफिकेशन या सर्कुलर जारी किया जाए या नहीं। 

केंद्र सरकार ने बीते सोमवार (8 जनवरी) को तर्क देते हुए कहा था कि 30 नवंबर, 2016 के राष्ट्र गान के अनिवार्य करने के आदेश से पहले की स्थिति को बहाल किया जाए। इस मामले में मंगलवार को सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सिनेमा घरों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य नहीं है।

बता दें कि 23 अक्टूबर, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा था कि सिनेमाघरों और अन्य स्थानों पर राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य हो या नहीं, ये वो तय करें। इस संबंध में कोई भी सर्कुलर जारी किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से प्रभावित ना हों।

Web Title: National Anthem not mandatory in cinema halls: SC revises earlier order

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