राष्ट्रगान के अपमान मामले में ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीएम को राहत देने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

By भाषा | Published: March 29, 2023 01:15 PM2023-03-29T13:15:52+5:302023-03-29T13:34:21+5:30

विवेकानंद गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि दिसंबर, 2021 में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर भी बनर्जी बैठी रहीं, फिर बीच में अचानक खड़ी हुईं और दो पंक्तियां गाने के बाद अचानक चुप हो गईं और वहां से चली गईं।

national anthem insult case Bombay High Court refused to give relief to Mamta Banerjee | राष्ट्रगान के अपमान मामले में ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीएम को राहत देने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

राष्ट्रगान के अपमान मामले में ममता बनर्जी की बढ़ीं मुश्किलें, बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सीएम को राहत देने से किया इनकार, जानें पूरा मामला

Highlightsमेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे।मामला 2021 का है जब एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजने पर भी ममता बनर्जी बैठी रहीं, फिर बीच में अचानक खड़ी हुईं और दो पंक्तियां गाने के बादचुप हो गईं।ममत बनर्जी ने उनके खिलाफ जारी समन को विशेष सांसद/विधायक अदालत में चुनौती दी थी।

मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली शिकायत में कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति अमित बोरकर की एकल पीठ ने जनवरी 2023 के सत्र अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली बनर्जी की याचिका बुधवार खारिज कर दी।

याचिका में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का अनुरोध करने वाली अर्जी को पुनर्विचार के लिए फिर से मजिस्ट्रेट अदालत के पास भेजने के विशेष सांसद/विधायक अदालत के फैसले को ममता बनर्जी ने चुनौती दी थी।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने स्थानीय भाजपा पदाधिकारी विवेकानंद गुप्ता की शिकायत पर मार्च 2022 में बनर्जी को समन जारी किए थे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी याचिका में कहा कि सत्र अदालत को समन को हमेशा के लिए रद्द कर देना चाहिए था, ना की मामले को वापस मजिस्ट्रेट के पास भेजना चाहिए था। न्यायमूर्ति बोरकर ने हालांकि माना कि सत्र अदालत के आदेश में अवैधता थी, लेकिन उच्च न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है।

क्या है पूरा मामला?

मामला 2021 का है। विवेकानंद गुप्ता ने अपनी शिकायत में दावा किया कि दिसंबर, 2021 में यशवंतराव चव्हाण ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रगान बजने पर भी बनर्जी बैठी रहीं, फिर बीच में अचानक खड़ी हुईं और दो पंक्तियां गाने के बाद अचानक चुप हो गईं और वहां से चली गईं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उनके खिलाफ जारी समन को विशेष सांसद/विधायक अदालत में चुनौती दी थी। जनवरी 2023 में विशेष न्यायाधीश आर. एन. रोकाडे ने प्रक्रियागत आधार पर समन को दरकिनार कर दिया और मजिस्ट्रेट से गुप्ता की शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था।

Web Title: national anthem insult case Bombay High Court refused to give relief to Mamta Banerjee

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