मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बोले राहुल गांधी- "चाहे कुछ भी हो मेरा कर्तव्य वही रहेगा..."
By मनाली रस्तोगी | Updated: August 4, 2023 16:36 IST2023-08-04T16:35:37+5:302023-08-04T16:36:47+5:30
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।

मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद बोले राहुल गांधी- "चाहे कुछ भी हो मेरा कर्तव्य वही रहेगा..."
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में 2019 में उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मानहानि मामले में शुक्रवार को उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगा दी।
लोकसभा अध्यक्ष अब उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं या राहुल गांधी शीर्ष अदालत के आदेश के परिप्रेक्ष्य में एक सांसद के रूप में अपनी सदस्यता बहाल करने की अपील कर सकते हैं। मानहानि मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, "चाहे कुछ भी हो, मेरा कर्तव्य वही रहेगा, भारत के विचार की रक्षा करना।"
Come what may, my duty remains the same.
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) August 4, 2023
Protect the idea of India.
बता दें कि मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति बी आर गवई, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि टिप्पणी उचित नहीं थी और सार्वजनिक जीवन में भाषण देते समय एक व्यक्ति से सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है।
पीठ ने कहा, "निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, ऐसे में अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।" शीर्ष अदालत गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उच्च न्यायालय ने 'मोदी उपनाम' से जुड़े मानहानि मामले में गांधी की दोषसिद्धि पर रोक लगाने के अनुरोध वाली उनकी याचिका खारिज कर दी थी।
गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी सभा में मोदी उपनाम के संबंध में की गई कथित विवादित टिप्पणी को लेकर राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। राहुल ने सभा में टिप्पणी की थी कि "सभी चोरों का एक ही उपनाम मोदी कैसे हो सकता है?"
(भाषा इनपुट के साथ)