हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के गैंग को बताया देश का सबसे दुर्दांत गिरोह, जमानत अर्जी पर कही ये बात

By भाषा | Published: March 11, 2023 01:10 PM2023-03-11T13:10:58+5:302023-03-11T13:27:06+5:30

गौर करने वाली बात यह है कि अदालत ने एक मार्च को पारित एक आदेश में कहा, “कुछ मामलों में गवाहों के मुकरने से आरोपी यदि बरी हो गया तो इससे उसका आपराधिक इतिहास खत्म नहीं हो जाता।”

Mukhtar Ansari gang is the worst gang in the country says allahabad High Court | हाईकोर्ट ने मुख्तार अंसारी के गैंग को बताया देश का सबसे दुर्दांत गिरोह, जमानत अर्जी पर कही ये बात

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो

Highlightsइलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुख्तार अंसारी गिरोह को देश का सबसे दुर्दांत गिरोह बताया है। अदालत के अनुसार, यदि सरकार गवाहों को सुरक्षा नहीं देती है तो मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष गवाही संभव नहीं है। मामले में कोर्ट ने आगे कहा है कि अपराधियों को जेल से बाहर आने देने पर इससे गवाह प्रभावित होंगे।

लखनऊ:मुख्तार अंसारी गिरोह के सदस्य और दुर्दांत अपराधी रामू मल्लाह की जमानत अर्जी खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस गिरोह को देश का सबसे दुर्दांत गिरोह करार दिया है। इस पर बोलते हुए न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने कहा, “आरोपी याचिकाकर्ता एक दुर्दांत अपराधी और भारत के सबसे दुर्दांत अपराधी गिरोह मुख्तार अंसारी गिरोह का सदस्य है। उस पर कई जघन्य अपराध के मुकदमे चल रहे हैं।” 

मामले में अपर शासकीय अधिवक्ता ने क्या कहा है

आरोपी याचिकाकर्ता की जमानत की अर्जी का विरोध करते हुए अपर शासकीय अधिवक्ता रतेंदु कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि गवाहों के मुकरने की वजह से आरोपी याचिकाकर्ता बरी हो सका है। इस पर अदालत ने कहा, “यदि सरकार गवाहों को सुरक्षा नहीं देती है तो मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई और निष्पक्ष गवाही संभव नहीं है। भारत में देखा गया है कि गवाहों को जान से मारने या उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी से गवाह मुकर जाते हैं और आरोपी बरी हो जाता है।” 

आपको बता दें कि अदालत ने एक मार्च को पारित आदेश में कहा, “कुछ मामलों में गवाहों के मुकरने से आरोपी यदि बरी हो गया तो इससे उसका आपराधिक इतिहास खत्म नहीं हो जाता।” 

अर्जी पर अदालत ने क्या कहा

मामले में अदालत ने आगे कहा है कि “यदि एक अपराधी को जेल से बाहर आने दिया जाता है तो वह गवाहों को प्रभावित करने की स्थिति में होगा और सही गवाही असंभव होगी। इसलिए मुझे आरोपी याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता कि चूंकि आरोपी बरी हो चुका है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। इस तरह से, जमानत की अर्जी खारिज की जाती है।” 
 

Web Title: Mukhtar Ansari gang is the worst gang in the country says allahabad High Court

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